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महिला नहीं लगाती थी 'सिंदूर' और न ही पहनती थी 'चूड़ा', कोर्ट ने पति को दिलाया तलाक, पढ़ें- फैसला

पति द्वारा दायर की गई एक वैवाहिक अपील को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा और न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने परिवारी अदालत के एक आदेश को अलग कर दिया।

By Nitin AroraEdited By: Published: Tue, 30 Jun 2020 07:59 AM (IST)Updated: Tue, 30 Jun 2020 08:39 AM (IST)
महिला नहीं लगाती थी 'सिंदूर' और न ही पहनती थी 'चूड़ा', कोर्ट ने पति को दिलाया तलाक, पढ़ें- फैसला
महिला नहीं लगाती थी 'सिंदूर' और न ही पहनती थी 'चूड़ा', कोर्ट ने पति को दिलाया तलाक, पढ़ें- फैसला

गुवाहाटी, पीटीआइ। एक हिंदू विवाहित महिला द्वारा रीति-रिवाज के अनुसार, हाथ में चूड़ा और मांग में सिंदूर डालने से मना कर दिया गया। इसपर माना गया कि महिला इस शादी को नहीं मानती, जिसपर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने शख्स को तलाक दिलवा दिया। पति द्वारा दायर की गई एक वैवाहिक अपील को सुनने के बाद, मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा और न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने परिवारी अदालत के एक आदेश को अलग कर दिया, जिसमें इस आधार पर तलाक के लिए उसकी अर्जी को खारिज कर दिया कि पत्नी की ओर से उसके खिलाफ कोई क्रूरता नहीं पाई गई थी। हालांकि, यह मामला था ही नहीं।

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व्यक्ति ने परिवारी अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी हाईकोर्ट ने 19 जून को दिए फैसले में कहा , चूड़ा और सिंदूर पहनने से इनकार करने पर वह अविवाहित हो जाएगी / या फि वह अपीलकर्ता (पति) के साथ विवाह को स्वीकार करने से इनकार करने का संकेत दे रही है। पत्नी का ऐसा स्पष्ट रुख इस ओर इशारा करता है कि वह अपीलार्थी के साथ अपने वैवाहिक जीवन को जारी रखने के लिए तैयार नहीं है।

क्या है मामला

पुरुष और महिला ने 17 फरवरी, 2012 को शादी की थी, लेकिन उन्होंने जल्द ही लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि महिला ने पति के परिवार के सदस्यों के साथ नहीं रहने की मांग की। परिणामस्वरूप, 30 जून 2013 से दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। बेंच ने कहा उन्होंने अपने पति और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, लेकिन महिला के आरोपों में सच्चाई नहीं पाई गई।

उन्होंने आदेश में कहा गया, 'पति और / या पति के परिवार के सदस्यों के खिलाफ निराधार आरोपों पर आपराधिक मामले दर्ज करने की ऐसी हरकतें सुप्रीम कोर्ट के मायने में क्रूरता की सूची में आती हैं। न्यायाधीशों ने कहा कि परिवार की अदालत ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि महिला ने अपने पति द्वारा उनकी वृद्ध मां के प्रति अपने वैधानिक कर्तव्यों ( माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण के प्रावधानों के तहत, 2007) का पालन करने से रोक दिया था। इस तरह के सबूतों को क्रूरता के एक अधिनियम के रूप में माना जाना पर्याप्त है। आदेश में जोड़ा गया।


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