राजधानी एक्स. में कैंसर पीड़ितों को किराये में छूट वाली PIL दिल्ली HC से खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी एक्सप्रेस में कैंसर पीड़ित यात्रियों को टिकट में छूट देने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली (पीटीआई)। दिल्ली हाइकोर्ट ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया जिसमें कोर्ट से मांग की गयी थी कि राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले कैंसर मरीजों को यात्री किराये में छूट देने के लिए रेलवे मंत्रालय को निर्देश दिया जाए।
चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस संगीत धींगरा सहगल वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, "इस जनहित याचिका (पीआईएल) में आम जनता का क्या हित है? आप (याचिकाकर्ता) ऐसा केवल पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं।" पीठ ने कहा कि इस संबंध में याचिका लगाने से पहले याचिकाकर्ता संबंधित विभाग के अधिकारियों से मिल सकते थे।
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इस पीआईएल में मांग की गयी थी कि इस तरह की छूट देने से ऐसे मरीजों का वित्तीय बोझ कम होगा और वे अपने कठिन समय में यात्रा कर सकते हैं। हालाकि याचिकाकर्ता के जवाब से अदालत संतुष्ट नहीं हुई और कहा "कोई ऐसा मरीज है जिसे इस तरह की पेरशानी से गुजरना पड़ा हो और वह कोर्ट में आकर बता सके, अगर ऐसा है तो कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा।"
यह जनहित याचिका फरियाद एनजीओ ने दाखिल की है। याची के अनुसार, रेल मंत्रालय कैंसर से पीडि़त मरीजों को राजधानी एक्सप्रेस को छोड़कर अन्य ट्रेनों के किराये में छूट प्रदान करता है। ऐसे में अदालत से आग्रह है कि वह मंत्रालय को राजधानी एक्सप्रेस के किराये में भी छूट देने का आदेश दे।
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