Move to Jagran APP

केरल HC ने वकील को आधार के बिना आई-टी रिटर्न फाइल करने के आदेश दिए

सुगथन ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बावजूद आयकर अधिकारियों ने आधार नंबर नहीं देने वालों का आई-टी रिटर्न स्वीकार नहीं किया है।

By Srishti VermaEdited By: Published: Sat, 05 Aug 2017 10:31 AM (IST)Updated: Sat, 05 Aug 2017 11:40 AM (IST)
केरल HC ने वकील को आधार के बिना आई-टी रिटर्न फाइल करने के आदेश दिए
केरल HC ने वकील को आधार के बिना आई-टी रिटर्न फाइल करने के आदेश दिए

कोच्चि (एजेंसी)। केरल उच्च न्यायालय ने एक वकील को बिना आधार नंबर के आईटीआर फाइल करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी किया है जिसमें प्रसंथ सुगथन को आधार नंबर नहीं होने पर आईटी रिटर्न को मैनुअल फाइलिंग मोड के जरिए भरने को कहा गया। इस मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि सीबीडीटी इस आदेश के प्रभाव का अध्ययन करेगा।

loksabha election banner

याचिका में कहा गया कि हालांकि वकील नियमित आय करदाता है। उन्होंने अब तक आधार योजना में अपना नामांकन नहीं कराया है क्योंकि वह इसे गोपनीयता के अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन मानते हैं। हालांकि वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया है, जिससे आई-टी रिटर्न में आधार संख्या का उल्लेख अनिवार्य है, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में आधार को लेकर गोपनीयता के अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन को चुनौती दी गई थी।

इस मामले की सुनवाई करते समय, सर्वोच्च न्यायालय ने आंशिक छूट की मंजूरी दे दी है जिन्होंने आधार में नामांकन नहीं कराया है। सुगथन ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बावजूद आयकर अधिकारियों ने आधार नंबर नहीं देने वालों का आई-टी रिटर्न स्वीकार नहीं किया है।

यह भी पढ़ें : आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख आज, आधी रात तक खुलेंगे ऑफिस


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.