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पीएमजीकेवाई में कर भुगतान के वक्त घोषित नकदी मौजूदगी जरूरी

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित आय को लेकर करदाताओं के मन में कई शंकाएं थीं।

By Mohit TanwarEdited By: Published: Wed, 15 Mar 2017 07:45 PM (IST)Updated: Wed, 15 Mar 2017 09:20 PM (IST)
पीएमजीकेवाई में कर भुगतान के वक्त घोषित नकदी मौजूदगी जरूरी
पीएमजीकेवाई में कर भुगतान के वक्त घोषित नकदी मौजूदगी जरूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि नई कर माफी योजना यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कर भुगतान करते वक्त घोषणा करने वाले व्यक्ति के पास घोषित नकदी मौजूद होनी चाहिए। हालांकि यह शर्त जमा के रूप में रखी गई अघोषित आय के संदर्भ में लागू नहीं होगी।

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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित आय को लेकर करदाताओं के मन में कई शंकाएं थीं। इसे लेकर आयकर विभाग ने बुधवार को नया स्पष्टीकरण दिया है। इसके तहत कर विभाग ने कहा है कि जिन मामलों में अघोषित आय किसी इकाई के खाते में जमा के रूप में रखी गई है, उनमें यह जरूरी नहीं है कि इस योजना के तहत भुगतान की तारीख या योजना के तहत घोषणा के समय तक यह जमाराशि खातों में कायम हो। लेकिन यदि पीएमजीकेवाई के तहत नकदी की घोषणा की गई है तो योजना के तहत कर, अधिभार और जुर्माने के भुगतान के समय यह नकदी घोषणा करने वाले के पास मौजूद होनी चाहिए।

कर विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि अघोषित आय नकदी के रूप में है तो जब कर, अधिभार और जुर्माने का भुगतान किया जा रहा हो, तब यह नकदी घोषणा करने वाले व्यक्ति के पास मौजूद होनी चाहिए। अगर घोषणा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के तहत की गयी है तो कर जमा कराने के वक्त नकदी मौजूद होनी चाहिए।

पीएमजीकेवाई के तहत हाथ में या बैंक जमा में बेहिसाबी नकदी होने की स्थिति में 50 प्रतिशत कर, जुर्माना चुकाकर अभियोजन से माफी का प्रावधान किया गया है। यह योजना 17 दिसंबर, 2016 को खुली थी और 31 मार्च, 2017 को बंद हुई थी। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक जैसे जैसे इस योजना की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है इस स्कीम के तहत जमा करायी जाने वाली राशि और कर अदायगी को लेकर संशय बढ़ते जा रहे हैं।

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