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Harassment allegations against CJI: शिकायतकर्ता महिला को समिति के संयोजन पर आपत्ति

Harassment allegations against CJI Ranjan Gogoi शिकायतकर्ता महिला ने समिति को पत्र लिखकर कमेटी के सदस्यों और उसमें महिला सदस्यों का बहुमत न होने पर आपत्ति उठाई है।

By TaniskEdited By: Published: Wed, 24 Apr 2019 11:14 PM (IST)Updated: Wed, 24 Apr 2019 11:14 PM (IST)
Harassment allegations against CJI: शिकायतकर्ता महिला को समिति के संयोजन पर आपत्ति
Harassment allegations against CJI: शिकायतकर्ता महिला को समिति के संयोजन पर आपत्ति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली।Harassment allegations against CJI Ranjan Gogoi, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर अमर्यादित व्यवहार का आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला कर्मचारी ने जांच समिति के संयोजन पर आपत्ति उठाई है। शिकायतकर्ता महिला ने समिति को पत्र लिखकर कमेटी के सदस्यों और उसमें महिला सदस्यों का बहुमत न होने पर आपत्ति उठाई है।

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मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता महिला के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय आंतरिक जांच समिति गठित की है। जांच समिति में कोर्ट के दूसरे नंबर के वरिष्ठतम न्यायाधीश एसए बोबडे और तीसरे नंबर के वरिष्ठतम न्यायाधीश एनवी रमना तथा महिला न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी शामिल हैं। समिति ने शिकायतकर्ता महिला को नोटिस भेजा था और मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी।

शिकायतकर्ता महिला ने समिति के संयोजन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि समिति में शामिल न्यायाधीश एनवी रमना मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के अभिन्न मित्र हैं और नियमित तौर पर मुख्य न्यायाधीश के घर आते जाते हैं। सूत्र बताते हैं कि महिला ने इसके अलावा जांच समिति में मात्र एक महिला सदस्य होने पर भी आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि यह विशाखा गाइड लाइन के अनुरूप नहीं है।

गाइड लाइन के मुताबिक कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली समिति में महिला सदस्य बहुमत में होनी चाहिए। सूत्र बताते है कि महिला ने वकील की मदद की इजाजत मांगी है और साथ समिति की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिग की मांग की है। इसके अलावा शनिवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी महिला ने चिंता जाहिर की है।


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