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केरल लव जिहाद मामला: युवती के पिता की मांग, कैमरे के सामने हो सुनवाई

केरल लव जिहाद मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी जिसमें युवती को पेश होने का आदेश है।

By Monika MinalEdited By: Published: Tue, 21 Nov 2017 01:16 PM (IST)Updated: Tue, 21 Nov 2017 01:34 PM (IST)
केरल लव जिहाद मामला: युवती के पिता की मांग, कैमरे के सामने हो सुनवाई
केरल लव जिहाद मामला: युवती के पिता की मांग, कैमरे के सामने हो सुनवाई

नई दिल्‍ली (एएनआई)। केरल लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से 27 नवंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान कैमरे की मांग की गयी है। युवती हदिया के पिता एम अशोकन ने मंगलवार को शीर्ष अदालत में ताजा आवेदन करते हुए कहा है कि अगली सुनवाई में जब कोर्ट में हदिया की पेशी होगी तब सुनवाई की पूरी प्रक्रिया कैमरे के तहत हो।

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इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केरल की युवती के पिता केएम अशोकन को अपनी पुत्री को शीर्ष अदालत में 27 नवंबर को पेश करने का निर्देश दिया था। इस युवती ने इस्लाम धर्म कुबूल करने के बाद एक मुस्लिम युवक से शादी कर ली थी। आरोप है कि युवती को सीरिया में इस्लामिक स्टेट (आइएस) मिशन ने भर्ती किया है और शफीन जहां उसका एक मोहरा है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। पीठ इस महिला से बातचीत करके उसकी मन:स्थिति जानने के साथ ही यह पता लगाने का प्रयास भी करेगी कि क्या उसने स्वेच्छा से विवाह की सहमति दी थी। युवती के पिता का दावा है कि युवती का कथित पति शफीन जहां एक कट्टर व्यक्ति है और राज्य में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे अनेक संगठन समाज को कट्टर बनाने में संलिप्त हैं।

शफीन जहां ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने इस विवाह को अमान्य घोषित करते हुए कहा था कि यह देश में महिलाओं की आजादी का अपमान है। इस आदेश में अदालत ने एनआइए को हिंदू युवती के साथ शफीन के विवादास्पद विवाह मामले की जांच का निर्देश दिया था।

यह भी पढ़ें: लव जिहाद मामला: पुलिस ने कहा- हदिया के पिता ने नहीं दी शारीरिक यातना


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