GST Return Filing: तीन साल से लंबित जीएसटी रिटर्न नहीं भर पाएंगे व्यवसाय, ये है वजह
जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के अनुसार, व्यवसाय नवंबर कर अवधि से तीन साल से अधिक पुराने जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। जीएसटीएन ने यह भी कहा कि सरकार ने 2023 में जीएसटी कानून में संशोधन करके रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा तय कर दी थी। 1 दिसंबर 2025 से, अक्टूबर 2022 को देय मासिक जीएसटी रिटर्न और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न समय-बाधित हो जाएंगे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने शुक्रवार को कहा कि व्यवसाय नवंबर कर अवधि से तीन साल या उससे अधिक समय के लिए देय जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
जीएसटीएन (जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र की रीढ़ है) ने एक परामर्श में कहा कि सभी जीएसटी-पंजीकृत व्यवसायों के लिए मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्न नियत तिथि से तीन साल की समाप्ति के बाद दाखिल करने पर रोक लगा दी जाएगी।
2023 में जीएसटी कानून में संशोधन किया था
जीएसटीएन ने कहा, 'यह प्रतिबंध जीएसटी मंच पर नवंबर 2025 कर अवधि से लागू किया जाएगा, जिसका मतलब है कि कोई भी रिटर्न जिसकी देय तिथि तीन साल या उससे अधिक पहले थी और नवंबर कर अवधि तक दाखिल नहीं किया गया है, उसे दाखिल करने से रोक दिया जाएगा।'
सरकार ने 2023 में जीएसटी कानून में संशोधन कर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा तय कर दी थी। जीएसटीएन के 29 अक्टूबर को जारी परामर्श में कहा गया कि एक दिसंबर 2025 से प्रभावी, अक्टूबर 2022 को देय मासिक जीएसटी रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर-9 समय-बाधित हो जाएंगे।'
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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