जीवित जीवनसाथी को पेंशन स्कीम जारी रखने की अनुमति
सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियमों में अहम बदलाव किया है। संशोधित नियमों के अनुसार, अटल पेंशन योजना में शामिल अगर किसी सदस्य की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसका पति या पत्नी शेष अवधि के लिए इस योजना में भुगतान कर सकता है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियमों में अहम बदलाव किया है। संशोधित नियमों के अनुसार, अटल पेंशन योजना में शामिल अगर किसी सदस्य की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसका पति या पत्नी शेष अवधि के लिए इस योजना में भुगतान कर सकता है। अब तक अटल पेंशन योजना के सदस्यों को यह सुविधा प्राप्त नहीं थी। पुराने के नियमों के मुताबिक, पति या पत्नी में से एक की मौत होने पर जीवित व्यक्ति को पेंशन स्कीम में जमा धनराशि वापस कर दी जाती थी। लेकिन नए बदलाव से ऐसा होने पर जीवित पति या पत्नी को आजीवन पूरी पेंशन मिलेगी।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, नए नियमों के तहत अटल पेंशन योजना के सदस्य पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उनके द्वारा नामित व्यक्ति को अर्जित पेंशन प्रदान की जाएगी। अटल पेंशन योजना के नियमों में यह बदलाव सरकार ने लोगों की मांग के बाद किया है। मंत्रालय के मुताबिक, बहुत से लोगों का कहना था कि पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु होने पर फिलहाल दूसरे को पूरी धनराशि एकमुश्त वापस कर दी जाती है, जो कि सही नहीं है। नए नियमों के अनुसार, पति और पत्नी में से एक की मृत्यु होने पर अगर दूसरा पेंशन में योगदान जारी रखता है तो उसे आजीवन पूरी पेंशन मिलेगी।
सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन के दायरे में लाने के लिए एक जून 2015 को अटल पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक सदस्य को 60 वर्ष उम्र पूरी होने पर न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
गौरतलब है कि 21 मार्च, 2016 तक अटल पेंशन योजना के 22,50,669 सदस्य बन चुके हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अटल पेंशन योजना के सदस्यों की संख्या कम है।
पढ़ेंः जारी रह सकती है अटल पेंशन योजना