स्वच्छ भारत अभियान को कानून से जोड़ेगी सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी 'स्वच्छ भारत अभियान' को आशातीत सफलता मिलता न देख सरकार ने इसे कानूनी रूप से सशक्त बनाने का फैसला किया है। वह इस अभियान को कानूनी प्रावधानों से जोड़ने की तैयारी में है। वह एक ऐसे कानून का मसौदा तैयार कर रही है, जिसके तहत
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी 'स्वच्छ भारत अभियान' को आशातीत सफलता मिलता न देख सरकार ने इसे कानूनी रूप से सशक्त बनाने का फैसला किया है। वह इस अभियान को कानूनी प्रावधानों से जोड़ने की तैयारी में है। वह एक ऐसे कानून का मसौदा तैयार कर रही है, जिसके तहत नगर निगम सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने, थूकने और पेशाब करने वालों को दंडित कर सके।
विधि मंत्रालय का विधायी विभाग इस संबंध में आदर्श कानून को अंतिम रूप दे रहा है, जिसे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप राज्य अपना सकते हैं। इस संबंध में विधेयक का मसौदा तैयार करने का निर्णय तब लिया गया, जब विधि मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग ने कहा कि साफ-सफाई के काम को सुनिश्चित करने में मौजूदा कानूनों को लागू करना कठिन होगा।
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार संविधान में सफाई व्यवस्था और इससे जुड़े विषयों को राज्य सूची में रखा गया है, इसलिए इस पर कोई केंद्रीय कानून लागू नहीं हो सकता, लेकिन स्वच्छता राज्य के दायरे से बाहर है, इसलिए सरकार ने आदर्श कानून बनाने की योजना बनाई है। इसे राज्य अपना सकते हैं और अपनी जरूरतों के अनुरूप परिवर्तित भी कर सकते हैं।
सरकार का मानना है कि स्वत: नियमन पर्याप्त नहीं है और स्वच्छता अभियान लागू करने में प्रस्तावित कानून सहायक सिद्ध होगा। यही वजह है कि दंडित करने, जुर्माना लगाने और कानून के अनुपालन जैसे विषयों को नए कानून के तहत ट्रैफिक चालान की तर्ज पर लागू करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ घटनास्थल पर ही कार्रवाई की जा सके।