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Covid-19 वैक्सीन से हुई मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं : केंद्र

केंद्र ने कहा कि टीके के कारण हुई मौत के मामलों के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर मुआवजे की मांग की जा सकती है। वैक्सीन के साइड-इफेक्ट्स के कारण दो बेटियों की मौत पर माता-पिता द्वारा दाखिल की गई याचिका पर केंद्र ने SC में ये हलफनामा दिया।

By AgencyEdited By: Shashank MishraPublished: Tue, 29 Nov 2022 08:44 PM (IST)Updated: Tue, 29 Nov 2022 08:44 PM (IST)
Covid-19 वैक्सीन से हुई मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं : केंद्र
कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।

नई दिल्ली, एएनआइ। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। साथ ही वैक्सीन के प्रभाव से हुई मौतों के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके ये बात कही है। उसने हलफनामा में कहा कि कोविड वैक्सीन के तहत उपयोग में आने वाले टीके तीसरे पक्ष द्वारा निर्मित किए जाते हैं और उन्हें सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है। केंद्र ने कहा कि टीके के कारण हुई मौत के मामलों के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर मुआवजे की मांग की जा सकती है। कोविड वैक्सीन के साइड-इफेक्ट्स के कारण दो बेटियों की मौत पर माता-पिता द्वारा दाखिल की गई याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया।

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कोविड वैक्सीन को विश्व स्तर पर सुरक्षित माना जा रहा है

स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने हलफनामे में कहा कि वैक्सीन के इस्तेमाल से होने वाली मौतों को लेकर मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसा करना कानूनी तौर पर गलत होगा। हलफनामे में कहा गया है कि भारत सरकार सभी पात्र व्यक्तियों को सार्वजनिक हित में टीकाकरण करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित तो करती है लेकिन इसके लिए ऐसा कोई जरूरी प्रविधान नहीं है कि वैक्सीनेशन कराना ही ही होगा।

इसमें कहा गया कि वैक्सीन को विश्व स्तर पर सुरक्षित और प्रभावी माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने दो बेटियों की मौत पर अपनी गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की और कहा कि एडवर्स इफेक्ट फालोइंग इम्युनाइजेशन समिति की जांच में टीके से हुई मौत का केवल एक ही मामला सामने आया है।

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दूसरी मौतें टीके के प्रभाव से नहीं हुई। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दायर की याचिका में कहा गया कि दो बेटियों की मौत कोविड वैक्सीन के साइड-इफेक्ट्स के कारण हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में माता-पिता की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ताओं ने मुआवजे की मांग की थी।

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