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ट्रांसपोर्टरों को ट्रक पर ज्यादा माल लादने की छूट, टोल से भी राहत

ट्रांसपोर्टरों की शिकायत थी कि ओवरलोडिंग पर दस गुना टोल अदा करने के बावजूद पुलिस और आरटीओ वाले रास्ते भर ट्रक वालों से उगाही करते हैं। डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं।

By Vikas JangraEdited By: Published: Tue, 17 Jul 2018 09:47 PM (IST)Updated: Tue, 17 Jul 2018 09:47 PM (IST)
ट्रांसपोर्टरों को ट्रक पर ज्यादा माल लादने की छूट, टोल से भी राहत
ट्रांसपोर्टरों को ट्रक पर ज्यादा माल लादने की छूट, टोल से भी राहत

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने एक तरफ ट्रकों की एक्सल लोड क्षमता में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव किया है। वहीं, ओवरलोडेड वाहनों पर टोल जुर्माने में कमी कर दी है। माना जाता है कि ये निर्णय 20 जुलाई से ट्रांसपोर्टरों के प्रस्तावित चक्काजाम को रद कराने के इरादे से लिए गए हैं।

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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संवाददाता सम्मेलन में इन निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ट्रकों की एक्सल लोड क्षमता (माल समेत वाहन का कुल भार (ग्रास वेहिकल वेट-जीएसडब्लू) तथा केवल भार (लोड) क्षमता में 20-25 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है।

ट्रांसपोर्टरों की शिकायत थी कि ओवरलोडिंग पर दस गुना टोल अदा करने के बावजूद पुलिस और आरटीओ वाले रास्ते भर ट्रक वालों से उगाही करते हैं। डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। इस सबसे उनकी लागत में भारी वृद्धि हुई है। एक्सल लोड क्षमता या जीएसडब्लू बढ़ाए जाने से परिवहन लागत में 2 फीसद की कमी आएगी।

गडकरी ने कहा कि इस राहत के बाद देश में ओवरलोडिंग नियमों को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। राज्यों से भी अनुरोध किया गया है कि इन नियमों को कड़ाई से लागू करें और किसी ओवरलोडेड ट्रक को बिना अतिरिक्त वजन का सामान उतारे आगे न जाने दें।

गडकरी के अनुसार इससे पहले सामान ढोने वाले वाहनों की एक्सल लोड क्षमता में 1983 में बढ़ोतरी की गई थी। तबसे आटोमोबाइल प्रौद्योगिकी तथा सड़क निर्माण तकनीक में भारी सुधार हुआ है। इसलिए एक्सल लोड नियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार दुरुस्त करना जरूरी हो गया था।

प्रस्ताव के मुताबिक दो एक्सल वाले जो ट्रक अभी 16.2 जीवीडब्लू के हैं, वे अब 19 जीवीडब्लू के अनुसार 25.4 टन ज्यादा माल लादने को स्वतंत्र होंगे। इसी प्रकार तीन एक्सल व 25 टन जीएसडब्लू वाले ट्रकों को अब 28.5 जीएसडब्लू के अनुसार 14 टन अतिरिक्त वजन लादने की सुविधा दी गई है।

छह एक्सल व 43 टन जीएसडब्लू वाले ट्रकों को 49 टन जीएसडब्लू के मुताबिक 20.5 टन अतिरिक्त तथा छह एक्सल व 49 टन जीएसडब्लू वाले ट्रकों को 55 टन जीएसडब्लू के अनुसार 18 टन अधिक भार ढोने की अनुमति होगी। यही नहीं, छह एक्सल (दो टेंडम एक्सल) के 44 टन जीएसडब्लू वाले ट्रकों को 55 टन जीएसडब्लू के अनुसार 25 टन अतिरिक्त माल ढोने की इजाजत दी गई है।

ओवरलोडिंग जुर्माने में कमी 
ट्रांसपोर्टरों को दूसरी राहत के तौर पर ओवरलोडिंग के लिए जुर्माने के तौर पर लगने वाले दस गुना टोल को भी कम करने का निर्णय लिया गया है। मौजूदा नियमों में ओवरलोडेड वाहनों से टोल प्लाजा पर दंडस्वरूप दस गुना टोल वसूलने तथा अतिरिक्त सामान को उतारे जाने का प्रावधान है। ट्रांसपोर्टरों ने इस जुर्माने को अत्यधिक बताते हुए कमी की मांग की थी। इसे देखते हुए अब सरकार ने जुर्माने को श्रेणियों में विभाजित करने का निर्णय लिया है। कम फालतू वजन होने पर कम जुर्माना और अधिक वजन पर अधिक जुर्माना लगेगा।


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