सरकार का बड़ा कदम, अल कायदा व आइएस की नई शाखाओं पर लगाया प्रतिबंध
सरकारी आदेश में कहा गया है कि आइएस-के को खोरासन प्रांत में इस्लामिक स्टेट (आइएसकेपी)/आइएस विलायत खोरासन के रूप में भी जाना जाता है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार ने अल कायदा और आइएस जैसे आतंकी संगठनों की नई शाखाओं पर आतंक विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत पाबंदी लगा दी है। इस संबंध में जारी एक सरकारी आदेश के मुताबिक, भारतीय क्षेत्र में अल कायदा (एक्यूआइएस) और आइएस से संबंधित अफगानी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड शाम-खोरासन (आइएस-के) को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी घोषित कर दिया है। दोनों संगठनों को भारतीय युवकों को 'ग्लोबल जिहाद' के लिए कट्टरपंथी बनाने वाला माना गया है। ये आतंकी गतिविधि के लिए युवकों को प्रोत्साहित करते हैं।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि आइएस-के को खोरासन प्रांत में इस्लामिक स्टेट (आइएसकेपी)/आइएस विलायत खोरासन के रूप में भी जाना जाता है। एक्यूआइएस अल कायदा से संबद्ध एक आतंकी संगठन है। यह संगठन पड़ोसी देश में आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है और भारतीय हितों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहन देता है। इस संगठन ने भारत के युवकों को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने का प्रयास भी किया है। इस संगठन को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया है।
आइएसकेपी/आइएस विलायत खोरासन भी भारतीय क्षेत्र में आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहा है। निर्वाचित सरकार की जगह अपना खलीफा स्थापित करने के लिए युवकों की भर्ती कर रहा है।