आइआइएम के नए बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को सरकार ने दी मंजूरी
भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्वायत्तता की राह की एक बड़ा रोड़ा खत्म हो गया है। नए बोर्ड के गठन की उलझन को सरकर ने खत्म कर दिया है।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्वायत्तता की राह की एक बड़ा रोड़ा खत्म हो गया है। नए बोर्ड के गठन की उलझन को सरकर ने खत्म कर दिया है। इसके तहत इसके गठन की प्रक्रिया को भी मंजूरी दे दी है।
नए बोर्ड का गठन तीन पदेन सदस्यों (एक्स-आफिशियो मेंबर) के द्वारा किया जाएगा। वह चेयरमैन का भी चुनाव करेंगे। जो मुख्यत: मौजूदा चेयरमैन ही होंगे। नए एक्ट के तहत इन्हें पूरा कार्यकाल मिलेगा। सरकार ने फिलहाल इस पूरी प्रक्रिया को 15 दिसंबर तक पूरा करने को कहा है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कानून मंत्रालय के साथ चली लंबी चर्चा के बाद आइआइएम की स्वायत्तता को लेकर तैयार किए गए नए एक्ट के तहत बोर्ड के गठन का रास्ता साफ कर दिया है। आइआइएम को लेकर तैयार किए गए नए एक्ट के तहत मौजूदा बोर्ड को भंग करना है।
इसकी जगह नए बोर्ड का गठन किया जाना था, लेकिन इस एक्ट में नए बोर्ड का गठन कैसे होगा, इसे लेकर नियमों में प्रक्रिया तय नहीं थी। हालांकि इसे लेकर उलझन तब बढ़ी, जब कानून मंत्रालय ने इस पूरी प्रक्रिया में अड़ंगा लगा दिया था। साथ ही नए एक्ट के तहत मौजूदा बोर्ड ऑफ गवर्नर (बीओजी) को रद्द करना जरूरी बताया था। वहीं तय की गई इस प्रक्रिया के तहत नए बोर्ड के तहत नियुक्त किए गए चेयरमैन ही बाद में नियमों के तहत बोर्ड का गठन करेंगे।