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गोवा नाइटक्लब आग: लूथरा बंधुओं को पीड़ितों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये देने का निर्देश

Published: Mon, 12 Oct 2026 08:19 PM (IST)

बॉम्बे हाई कोर्ट ने उत्तरी गोवा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब आग पीड़ितों के परिजनों को अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है।

लूथरा बंधुओं को पीड़ितों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये देने का निर्देश। (एएनआई)

लूथरा बंधुओं को पीड़ितों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये देने का निर्देश। (एएनआई)

HighLights

  1. बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम मुआवजे का आदेश दिया।

  2. लूथरा बंधुओं को 20-20 लाख रुपये देने होंगे।

  3. उत्तरी गोवा नाइटक्लब आग पीड़ितों को राहत।

डिजिटल डेस्क, पणजी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को पिछले साल उत्तरी गोवा स्थित उनके प्रतिष्ठान में लगी भीषण आग में मारे गए 25 लोगों के परिजनों के लिए 20-20 लाख रुपये अंतरिम मुआवजे के तौर पर जमा करने का निर्देश दिया।

जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस व जस्टिस अमित जामसंडेकर की खंडपीठ ने उत्तरी गोवा के अर्पोरा में दिसंबर 2025 में लगी आग के पीड़ितों को राहत देने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह जमा मुख्य मामले में अंतिम दलीलों के अधीन होगा।

पीड़ितों के परिजनों की ओर से पेश अधिवक्ता प्राची सावंत ने अदालत को बताया कि उन्होंने 50-50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी, जबकि नाइटक्लब मालिकों ने 25-25 लाख रुपये देने की पेशकश की थी। सावंत ने अदालत से कहा, 'उन्हें समझाया था, लेकिन उन्होंने अनुरोध किया कि करीब 50 लाख रुपये दिए जा सकते हैं।'

पीठ ने सुझाव दिया कि मालिक मुख्य मामले में उनकी दलीलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 20-20 लाख रुपये अंतरिम मुआवजे के तौर पर जमा करें। न्यायाधीशों ने कहा, 'राशि अदालत में जमा करें। मुख्य मामले में उनकी लड़ाई जारी रहेगी।'

उन्होंने पक्षों से अगली सुनवाई से पहले इस व्यवस्था पर सहमति बनाने को कहा। सावंत ने बताया कि आग में मारे गए चार पर्यटकों के परिजनों ने हरियाणा की उपभोक्ता अदालत में मामला दायर किया है। प्रस्तावित मुआवजे के बारे में वह अब तक सभी पीड़ितों के परिजनों से जवाब नहीं ले पाई हैं।

अदालत ने मामले में नियुक्त न्यायमित्र से घटना के संबंध में लंबित मामलों की विस्तृत सूची तैयार करने को कहा। पीठ ने पक्षों को प्रस्तावित अंतरिम मुआवजे पर चर्चा करने और 21 अक्टूबर तक नतीजे की जानकारी देने को कहा। मामले पर उसी दिन फिर सुनवाई होगी।

उत्तरी गोवा के अर्पोरा गांव स्थित नाइटक्लब में छह दिसंबर, 2025 को डांस पार्टी के दौरान आग लगी थी। इसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी और 50 लोग घायल हुए थे। थाईलैंड भागे लूथरा बंधुओं को 17 दिसंबर को वहां से निर्वासित कर दिया गया था। वे फिलहाल उत्तरी गोवा की कोलवाले सेंट्रल जेल में बंद हैं।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)