भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी की 500 करोड़ की संपत्ति पंजाब नेशनल बैंक को लौटाने की अनुमति
नीरव मोदी को दिसंबर 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। नीरव और उसके मामा मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी से क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त करके 14000 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप है।
मुंबई, प्रेट्र। एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की फर्मों की 500 करोड़ रुपये की संपत्तियों को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को लौटाने की अनुमति दे दी है। लगभग दो सप्ताह की अवधि में यह तीसरा ऐसा आदेश है, जिसमें नीरव मोदी की कंपनियों की स्वामित्व वाली संपत्तियों को इस तरह से लौटाया जा रहा है। इन संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 1,000 करोड़ रुपये है।
नीरव मोदी को 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था
नीरव मोदी को दिसंबर 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। नीरव और उसके मामा मेहुल चोकसी पर पीएनबी से धोखाधड़ी से क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त करके 14,000 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप है। नीरव और उसके स्वजन की संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ने अटैच किया था।
कोर्ट ने दो फर्मों की संपत्तियों को जारी करने की मांग वाली दो याचिकाओं को दी थी अनुमति
इससे पहले अदालत ने पीएनबी द्वारा इस साल जुलाई में 108.3 करोड़ रुपये मूल्य की फायरस्टार इंटरनेशनल (एफआइएल) और 331.6 करोड़ रुपये की फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (एफडीआइपीएल) की संपत्तियों को जारी करने की मांग वाली दो याचिकाओं को अनुमति दी थी। पीएनबी ने इन दो फर्मों को दी गई ऋण सुविधाओं के विरुद्ध बैंक के पास गिरवी रखी गई संपत्तियों को जारी करने की मांग की थी।