फ्रेश पनीर के दावे पर हेरिटेज फूड्स को FSSAI का नोटिस
भारतीय खाद्य नियामक FSSAI ने हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को उसके "फ्रेश पनीर" उत्पाद के बारे में भ्रामक दावों के लिए नोटिस जारी किया है।

FSSAI ने हेरिटेज फूड्स को 'फ्रेश पनीर' पर नोटिस भेजा

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने हेरिटेड फूड्स लिमिटेड को उसके उत्पाद "फ्रेश पनीर" के बारे में भ्रामक दावों के लिए नोटिस जारी किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं नियामक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने हेरिटेज फूड्स को सात दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है और कंपनी से पूछा है कि उसके खिलाफ एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रविधानों के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।
एफएसएसएआई ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उसने कंपनी के उत्पाद हेरिटेज फ्रेश पनीर के गुमराह करने वाले दावों के लिए नोटिस जारी किया है। 'फ्रेश पनीर' का दावा फ्रेश या ताजा शब्द के उपयोग के लिए शेड्यूल पांच के तहत तय शर्तों को पूरा नहीं करता है। एफएसएसएआई ने कहा कि इस तरह फ्रेश शब्द का उपयोग ग्राहकों को गुमराह कर सकता है और इसे गुमराह करने वाला माना जाता है।
