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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश पर चार अप्रवासी भारतीय का पासपोर्ट हुआ रद

यह पहला मामला है जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश पर एक साथ चार लोगों का पासपोर्ट रद किया गया है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Mon, 31 Aug 2020 10:05 PM (IST)Updated: Mon, 31 Aug 2020 10:13 PM (IST)
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश पर चार अप्रवासी भारतीय का पासपोर्ट हुआ रद
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश पर चार अप्रवासी भारतीय का पासपोर्ट हुआ रद

राधाकिशन शर्मा, बिलासपुर। बिलासपुर शहर की बेटी शिल्पी श्रीवास्तव को एनआरआइ पति शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया ले जाकर परिवार के साथ मिलकर उसे प्रताड़ित करने लगा। बाद में शिल्पी को भारत भेज दिया। इसके खिलाफ शिल्पी कानूनी लड़ाई लड़ रही है। शिल्पी की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को शिल्पी की सास, ससुर, पति व उसकी दूसरी पत्नी का पासपोर्ट रद करने का आदेश जारी किया था। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने चारों आरोपितों (शिल्पी की सास सुनीता गोपाल, ससुर मनमोहन गोपाल, पति वण गोपाल व वण की दूसरी पत्नी अमृता गुप्ता) का पासपोर्ट रद कर दिया है। यह पहला मामला है जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश पर एक साथ चार लोगों का पासपोर्ट रद किया गया है।

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2012 में दिल्ली में हुई थी शादी

बिलासपुर निवासी शिल्पी की शादी 2012 में दिल्ली के हरिनगर निवासी वण गोपाल के साथ हुई। वण वर्तमान में आस्ट्रेलिया में निवासरत हैं। शादी के कुछ दिनों बाद पति वण, सास व ससुर उसे ऑस्ट्रेलिया ले गए। वहां तीनों मिलकर प्रताड़ित करने लगे। प्रताड़ना के बाद उसे वापस भारत भेज दिया। यहां आने के बाद शिल्पी ने आरोपितों के खिलाफ सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भादवि की धारा 420, 467, 468, 406, 120 बी व बी 34 दर्ज किया।

इस मामले में आरोपितों ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया था। वहां से आवेदन खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया। सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन को खारिज करते हुए पासपोर्ट जब्त करने व भारत से बाहर जाने पर रोक लगा दी है।


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