केंद्रीय उपभोक्ता आयोग का कड़ा एक्शन, प्रतिबंधित कीटनाशक बेचने पर अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट पर लगाया जुर्माना
अमेजन, फ्लिपकार्ट पर 10-10 लाख रुपये और जियो मार्ट पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये कंपनियां अपने ...और पढ़ें

प्रतिबंधित कीटनाशक बेचने पर अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट पर लगाया जुर्माना (सांकेतिक तस्वीर)
HighLights
बिना रजिस्ट्रेशन वाले खतरनाक खरपतवार नाशक बेचने के कारण की कार्रवाई
अमेजन और फ्लिपकार्ट पर 10 लाख रुपये और जिओ मार्ट पर पांच लाख रुपये का जुर्माना
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग (सीसीपीए) ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले खतरनाक खरपतवारनाशक बेचने के कारण अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट पर जुर्माना लगाया है।
अमेजन, फ्लिपकार्ट पर 10-10 लाख रुपये और जियो मार्ट पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये कंपनियां अपने प्लेटफार्मों पर 'साइक्लोसिनोन हर्बिसाइड' नामक अपंजीकरण कृषि रसायन को बेच रही थी।
22 सितंबर के आदेश में, उपभोक्ता संरक्षण नियामक ने तीनों ई-कामर्स कंपनियों को साइक्लोसिनोन हर्बिसाइड की बिक्री और विज्ञापन तुरंत बंद करने का निर्देश दिया।
सीसीपीए ने तीनों प्लेटफार्मों को निर्देश दिया कि वे ऐसे उत्पाद की लिस्टिंग रोकने के लिए खुद ऑडिट करें जो मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करते हैं या ग्राहकों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। तीनों प्लेटफार्मों को आदेश के 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा है।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय से सीसीपीए को एक शिकायत मिलने के बाद यह जांच शुरू की गई। यह शिकायत मूल रूप से 'क्राप केयर फेडरेशन आफ इंडिया' (सीसीएफआइ) ने दर्ज कराई थी।
जांच के दौरान, कृषि मंत्रालय ने सीसीपीए को सूचित किया कि "साइक्लोसिनोन" नाम का कोई केमिकल कीटनाशक अधिनियम, 1968 के शेड्यूल में सूचीबद्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि कानून के तहत आवश्यक सुरक्षा, जैव-प्रभावशीलता, गुणवत्ता और कानूनी जांचों को दरकिनार कर इसकी बिक्री की गई।
(इनपुट- पीटीआई)
