PNB LOUs पर हांग कांग बैंकों को वित्त मंत्रालय ने भेजा लिखित निर्देश
वित्त मंत्रालय ने जारी किए गए तमाम एलओयू की जांच के लिए बैंकों को निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने अनेकों रेगुलेटरी नियामकों को भी पेश किया है।
नई दिल्ली (एएनआई)। वित्त मंत्रालय ने पीएनबी की ओर से एलओयू पाने वाल चार भारतीय बैंकों की हांग-कांग शाखाओं को लिखित दिशानिर्देश जारी करते हुए खातों व बैंक में अनियमितताओं की जांच के लिए कहा है। सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने पहली बार इस मामले में दखल देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ इंडिया की हांग कांग के शाखाओं को लिखा है जिन्हें पीएनबी से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) दिया गया है और खाते और बैंक में अनियमितताओं की जांच करने को कहा है।
अकाउंट चेक करने की हिदायत
नीरव मोदी के बाद बैंक से धोखाधड़ी करने के और भी कई मामले सामने आ रहे हैं। मंत्रालय ने उन लोगों के बारे में भी जानकारी मांगी है जिनके लिए उन्होंने LOU जारी किया है। इस बारे में वित्त मंत्रालय सूत्रों ने जानकारी दी है कि सभी सार्वजनिक बैंक से अपने अकाउंट्स चेक करने और विनियामक उपायों पर ध्यान देने को कहा गया है।
जारी हुए थे अनेकों फर्जी एलओयू
एलओयू एक अंडरटेकिंग है जो एक बैंक द्वारा दूसरे को कस्टमर के फेवर में दिया जाता है। पीएनबी स्कैम में जांच के बाद यह पता चला कि पीएनबी के अधिकारियों ने फर्जी एलओयू जारी किए थे ताकि नीरव मोदी विदेशी बाजारों से कर्ज ले सके। वित्त मंत्रालय ने जारी किए गए तमाम एलओयू की जांच के लिए बैंकों को निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने अनेकों रेगुलेटरी नियामकों को भी पेश किया है।
अगर है 250 करोड़ से अधिक का लोन
सूत्रों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, पब्लिक सेक्टर के बैंकों को 250 करोड़ रुपये से अधिक के कर्जों की निगरानी के लिए विशेष प्रतिनिधि या एजेंसी को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। कंसोर्टियम फिनांशिंग के लिए भी मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी किया है और कहा है कि केवल सात बैंकों को ही कंसोर्टियम में रखा जा सकेगा। अब तक कंसोर्टियम में बैंको की संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं थी।