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आइए जानें, कैसे भरा जाता है आयकर रिटर्न, न करने पर देनी होगी पेनल्टी

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2018 है। ऐसे में सुनिश्चित करें की आपकी ओर से फाइल की गई रिटर्न ठीक है।

By Sanjay PokhriyalEdited By: Published: Thu, 05 Jul 2018 03:48 PM (IST)Updated: Thu, 05 Jul 2018 04:48 PM (IST)
आइए जानें, कैसे भरा जाता है आयकर रिटर्न, न करने पर देनी होगी पेनल्टी
आइए जानें, कैसे भरा जाता है आयकर रिटर्न, न करने पर देनी होगी पेनल्टी

नई दिल्‍ली [जेएनएन]। आयकर रिटर्न दाखिल करना काफी कठिन कार्य माना जाता है। यह देखा जाता है कि अधिकांश लोग एकदम आखिरी समय मे ही इसे दाखिल करने के लिए जल्दबाजी करते हैं। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, ताकि आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को सहूलियत हो। समृद्धि एवं आय बढ़ने के साथ ही आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2018 है। ऐसे में सुनिश्चित करें की आपकी ओर से फाइल की गई रिटर्न ठीक है। रिटर्न भरते समय अब सभी टैक्सपेयर्स को अपना 12 अंकों का आधार नंबर और 28 अंकों का आधार एनरॉलमेंट नंबर भी भरना जरूरी है।

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ई-फाइलिंग:
पहले लोगों को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए मीलों लंबा सफर करना पड़ता था, तथा घंटों लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता था। लेकिन कुछ वर्षों पहले आयकर विभाग ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया, जिससे लोगों को सगुमता हो सके। इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन तरीके से आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को ई-फाइलिंग भी कहा जाता है। इससे कर देने वालों को काफी सरलता पहुंची है। अब वो किसी भी समय, दुनिया के किसी भी कोने से अपना आयकर रिटर्न जमा कर सकते हैं।

कर के दायरे में आने वाले लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए तथा ऑनलाइन फाइलिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र तथा राज्य सरकारों ने तय किया है कि वो अपने अधिकांश करों का भुगतान ऑनलाइन तरीके से लेंगी। इसमें मुख्यतः आयकर, अन्य प्रकार के कर, उत्पादन शुल्क तथा वैट शामिल हैं। वर्तमान में सभी कंपनियों तथा फर्म के लिए अनुच्छेद 44एबी के तहत सांविधिक ऑडिट तथा आयकर रिटर्न को ई-फाइल करना आवश्यक है। ई-फाइलिंग की सुविधा न्यासों के अलावा सबके लिए उपलब्ध की जा चुकी है। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो आप इसके लिए दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पहला तरीका:
आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपना इनकम टैक्स अकाउंट लॉग-इन करें। ऐसा करने के बाद E-Filing इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आएगा। आप इसमें आकलन वर्ष के आधार पर डेटा भरें। इसके बाद रिटर्न सबमिट करें और फिर इसे ई-वेरिफाई करें।

ई-वेरिफिकेशन के 4 तरीके होते हैं...

1. ई-मेल ओटीपी या फिर मोबाइल ओटीपी के जरिए

2. आधार ऑथेंटिफिकेशन (ईवीसी/EVC) के जरिए

3. आप अपने बैंक अकाउंट की वेबसाइट पर जाकर भी इसे वेरिफाई करा सकते हैं

4. आपको एकनॉलेजमेंट की कॉपी निकालकर उसे बैंगलुरु स्थित आयकर भवन में भेजना होगा

बैंगलुरू के आयकर भवन का पता Centralized processing center (CPC), Income tax department Bangalore-560500

दूसरा तरीका:
इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आकर आपको XML इनकम टैक्स फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आप फॉर्म फिल करें। फॉर्म को फिल करने के बाद इसे वैलिडेट (validate) करें। इसके बाद XML फाइल डाउनलोड होगी। इसके बाद आपको इस फाइल को इनकम टैक्स अकाउंट पर लॉग-इन कर इसे अपलोड करना होगा।

मैनुअल फाइलिंग:
यदि आप ऑनलाइन तरीके से रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यह प्रक्रिया मैनुअल तरीके से करनी होगी। ऑफलाइन माध्यम से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म सिलेक्ट करना होगा, जो आपके लिए भरना जरूरी है। यानी ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4। इनमें से आपके लिए जो भी एप्लीकेबल होगा आपको वो भरना होगा। आप इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं (https://www.incometaxindia.gov.in)। यहां से फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकालकर आपको फॉर्म भरना होगा। इसके बाद भरे हुए फॉर्म को आपको अपने शहर के इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कराना होगा। यह ऑफिस आपको एक Acknowledgement Receipt देगा। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में यह ऑफिस सिविक सेंटर में है।

31 जुलाई तक नहीं भरा तो कितनी पेनल्टी देना होगी

5 लाख रुपए से कम income है तो आपको 1 हजार रुपए की पेनल्टी।
5 लाख रुपए से ज्यादा income है तो 5 हजार रुपए की पेनल्टी।
यदि आप 31 दिसंबर तक फाइल नहीं करते हैं तो 10 हजार रुपए की पेनल्टी देना होगी। 


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