शाह रुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को FDA का नोटिस, 'पान मसाला' के एड पर लिया एक्शन
महाराष्ट्र FDA ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को इलायची विज्ञापनों के माध्यम से प्रतिबंधित पान मसाले के ...और पढ़ें

शाहरुख अजय टाइगर को पान मसाला विज्ञापन पर FDA का नोटिस

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डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि इलायची का विज्ञापन वास्तव में प्रतिबंधित पान मसाला का अप्रत्यक्ष प्रचार करता है।
यह नोटिस 14 अगस्त को तीनो एक्टर्स को भेजे गए हैं। शाहरुख खान को उनके बांद्रा स्थित आवास मन्नत, अजय देवगन को जुहू स्थित निवास और टाइगर श्रॉफ को उनकी कंपनी टाइगर श्रॉफ प्रोडक्शंस एलएलपी के माध्यम से नोटिस तामील कराया गया है।
पान मसाले के प्रचार का आरोप
FDA के अनुसार, विज्ञापन का प्रस्तुतीकरण, संवाद, ब्रांड नाम और बाजार संदर्भ यह गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं कि क्या यह किसी प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद का परोक्ष प्रचार है। नोटिस में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रथम दृष्टया यह विज्ञापन विमल ब्रांड का प्रचार करता है, जो मुख्य रूप से पान मसाला से जुड़ा है।
नोटिस में एक्टर्स से दस्तावेजी सबूत मांगे गए हैं ताकि यह पता चल सके कि क्या 'विमल इलायची' असल में बाजार में बिकने वाला एक स्वतंत्र प्रोडक्ट है, या फिर यह पान मसाला या तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए किया गया सरोगेट या ब्रांड-एक्सटेंशन प्रमोशन है।
ऑर्डर में कहा गया है कि उनसे अपने एंडोर्समेंट एग्रीमेंट, कैंपेन ब्रीफ, प्रोडक्ट की जानकारी, पेमेंट या एंडोर्समेंट से जुड़ी व्यवस्थाओं की कॉपी और डिटेल देने के साथ-साथ कैंपेन में शामिल एडवरटाइजिंग एजेंसी और ब्रांड के मालिक की जानकारी भी मांगी गई है।
टीवी चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मांगी जानकारी
FDA ने उन सभी टीवी चैनलों, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और दूसरे मीडिया की जानकारी मांगी है जिन पर एक्टर्स की मौजूदगी वाले विज्ञापन दिखाए या पब्लिश किए गए थे। साथ ही यह भी बताया जाए कि ये विज्ञापन कब तक दिखाए गए।
नोटिस में एंडोर्स करने वालों और एडवरटाइज़र या ब्रांड के मालिक के बीच किसी भी तरह के संबंध का खुलासा करने के लिए भी कहा गया है।
15 दिन का दिया गया है समय
एक्टर्स को नोटिस मिलने की तारीख से 15 दिनों के अंदर लिखित जवाब और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करने का समय दिया गया है। वे खुद या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के ज़रिए व्यक्तिगत सुनवाई (पर्सनल हियरिंग) की मांग भी कर सकते हैं।
FDA ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता है, या जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो बिना किसी और नोटिस के आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
गुटखा व पान मसाला पर प्रतिबंध
खाद्य सुरक्षा कानून (FSS Act 2006) की धारा 30(2)(a) के तहत महाराष्ट्र सरकार ने 13 जुलाई 2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए पान मसाला के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है।
महाराष्ट्र में वर्ष 2012 से ही तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा व पान मसाला पर प्रतिबंध लागू है, जिसे प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जाता है। हाल ही में 13 जुलाई 2026 को इस बैन को पुनः विस्तारित किया गया है।
10 लाख रुपये तक का जुर्माना
इस मामले में FDA ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट (FSS Act), 2006 की धारा 24 और 53 के प्रावधानों को लागू किया है:
धारा 24: किसी भी प्रकार के भ्रामक और धोखाधड़ी वाले खाद्य विज्ञापनों पर सख्त रोक लगाती है।
धारा 53: भ्रामक विज्ञापन के निर्माण या प्रकाशन का हिस्सा बनने वाली किसी भी संस्था या व्यक्ति पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का कानूनी प्रावधान करती है।
चूंकि तीनों अभिनेताओं ने ब्रांड एंडोर्सेमेंट के माध्यम से इस प्रचार में सीधी भागीदारी की है, इसलिए उक्त धाराओं के अंतर्गत उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही की जांच की जा रही है।
