पुर्तगाल वापस नहीं भेजा जाएगा अबू सलेम
नई दिल्ली। पुर्तगाल की शीर्ष अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का प्रत्यपर्ण रद करने के आदेश को भारत की दी गई चुनौती खारिज कर दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि अबू सलेम को किसी भी सूरत में पुर्तगाल नहीं भेजा जाएगा।
नई दिल्ली। पुर्तगाल की शीर्ष अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का प्रत्यपर्ण रद करने के आदेश को भारत की दी गई चुनौती खारिज कर दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि अबू सलेम को किसी भी सूरत में पुर्तगाल नहीं भेजा जाएगा। गौरतलब है कि पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट से भारत के खिलाफ आए फैसले के बाद अबू सलेम को पुर्तगाल वापस भेजे जाने का संकट खड़ा हो गया था।
पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट की कंस्टीट्यूशनल बैंच का मानना है कि भारतीय अधिकारियों द्वारा प्रत्यर्पण नियमावली के उल्लंघन के बावजूद भारत गैंगेस्टर सलेम को इस यूरोपीय देश में प्रत्यर्पित करके के लिए बाध्य नहीं है।
आधिकारिक सूत्रों ने सलेम के प्रत्यर्पण पर वहां के सुप्रीम कोर्ट से भारत की दलील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखने की ऐसी ही व्याख्या की है। उल्लेखनीय है कि पुर्तगाल की निचली अदालत ने सलेम का प्रत्यर्पण रद कर दिया था।
सूत्रों का कहना है कि शीर्ष अदालत के जज ने स्पष्ट कर दिया है कि निचली अदालत के फैसले जिसमें भारत द्वारा प्रत्यर्पण संधि के उल्लंघन का उल्लेख किया है, वह स्वयं सलेम को वापस पुर्तगाल भेजने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। पुर्तगाल स्थित अपने वकीलों के लगातार संपर्क में रहने वाले सीबीआइ और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि नियम के उल्लंघन का कोई कानूनी परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। इस मामले के सबसे अच्छे समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास शुरू किए जाने हैं।
पुर्तगाल से मिली एक कानूनी सलाह में कहा गया है कि पुर्तगाल सरकार से बातचीत भारत के अगले कदम का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि प्रत्यर्पण संधि पर कोई सख्त दिशा निर्देश नहीं है और न ही इस संदर्भ में पुर्तगाल के कानून में व्याख्या की गई है। सलेम को मौत की सजा नहीं दी जाएगी या 25 साल से अधिक की सजा नहीं सुनाई जाएगी इस बारे में अपनी प्रतिबद्धता को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय को एक नई गारंटी पेश करनी चाहिए।
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