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केरल: त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड में कमिश्नर की नियुक्ति का मामला पहुंचा कोर्ट

त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड राज्य में हिंदू मंदिरों की व्‍यवस्‍था का कामकाज देखता है। साल 2007 में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद बोर्ड ने कमिश्नर के पद पर सीधा नियुक्ति का सुझाव दिया गया था।

By Tilak RajEdited By: Published: Tue, 16 Oct 2018 10:48 AM (IST)Updated: Tue, 16 Oct 2018 10:48 AM (IST)
केरल: त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड में कमिश्नर की नियुक्ति का मामला पहुंचा कोर्ट
केरल: त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड में कमिश्नर की नियुक्ति का मामला पहुंचा कोर्ट

कोच्चि, एएनआइ। त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड(टीडीबी) के पूर्व अध्‍यक्ष पी. गोपालकृष्‍णन ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि त्रावणकोर- कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम एक्ट को गैर-हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने के मकसद से संशोधित किया गया था। नए नियम के मुताबिक, टीडीबी द्वारा जिसे भी नियुक्त किया जाएगा वह हिंदू ही होगा, इसे मिटा दिया गया। ये पूरी कवायद एक मकसद को साधने के लिए की गई।

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बता दें कि त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड राज्य में हिंदू मंदिरों की व्‍यवस्‍था का कामकाज देखता है। साल 2007 में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद बोर्ड ने कमिश्नर के पद पर सीधा नियुक्ति का सुझाव दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठनों ने इस पर एक विवाद उत्पन्न कर दिया है। राज्य देवस्वाम मंत्री कदकमपल्ली सुरेंद्र ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि टीडीबी में सभी पदाधिकारी हिंदू होने चाहिए और इसलिए शीर्ष पद पर एक गैर हिंदू की नियुक्ति का कोई सवाल नहीं था।

नए संशोधन के अनुसार, एक गैर हिंदू देवस्वाम आयुक्त हो सकता है। बोर्ड की दो शक्तियों को छीन लिया गया है। देवस्वाम आयुक्त को बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा ये मिटा दिया गया और वह एक गैर हिंदू हो सकता है।


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