Lok Sabha By-Election: चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप में लोकसभा उपचुनाव पर लगाई रोक
Lok Sabha By-Election कवारत्ती सत्र अदालत द्वारा दोषसिद्धि के कारण फैजल को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया था जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने संबंधित सीट पर उपचुनाव की घोषणा की थी। यह 27 फरवरी को होना था।
नई दिल्ली, पीटीआई। केरल हाई कोर्ट ने 25 जनवरी को लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल की सजा निलंबित करने का आदेश दिया है। इसके बाद चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप में लोकसभा उपचुनाव पर रोक लगा दी है। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के केरल हाई कोर्ट के आदेश पर गौर करेगा और कानून के दायरे में कदम उठायेगा।
कवारत्ती सत्र अदालत द्वारा दोषसिद्धि के कारण फैजल को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया था, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने संबंधित सीट पर उपचुनाव की घोषणा की थी। यह 27 फरवरी को होना था। मोहम्मद फैजल सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसने उन्हें दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के उस प्रेस नोट को चुनौती देने वाली फैजल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लक्षद्वीप में उपचुनाव कराने की घोषणा की गई थी।
पवार ने की लक्षद्वीप के सांसद की अयोग्यता रद करने की मांग
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता शरद पवार ने सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात की और उनसे पार्टी के लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल की अयोग्यता को रद करने का आग्रह किया। फैजल को हत्या के प्रयास के एक मामले में सत्र न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने उनकी इस सजा पर रोक लगा दी थी। पवार ने कहा कि केरल हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप के पूर्व सांसद की दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया है, इसलिए हमने अध्यक्ष से निलंबन के मामले पर विचार करने की अपील की है।
यह भी पढ़ें- पांच साल में मेडिकल डिवाइस आयात दोगुना, लेकिन चीन से आयात तीन गुना बढ़ा; इंपोर्ट पर निर्भरता 80% से अधिक
यह भी पढ़ें- Fact Check: आम आदमी की तरह ट्रेन में सफर करते डॉ. कलाम की यह तस्वीर उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद की है