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चुनाव आयोग ने 9 से 29 अप्रैल तक एग्जिट पोल पर लगाई रोक, प्रचार के लिए 'साइलेंस पीरियड' लागू

Published: Tue, 07 Apr 2026 11:28 PM (IST)

चुनाव आयोग ने पांच विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 9 अप्रैल सुबह 7 बजे से 29 अप्रैल शाम 6:30 बजे तक ...और पढ़ें

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HighLights

  1. चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया।

  2. 9 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लागू रहेगा प्रतिबंध।

  3. उल्लंघन पर दो साल तक की जेल संभव।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस महीने होने वाले पांच विधानसभा चुनावों के लिए नौ अप्रैल सुबह 7 बजे से 29 अप्रैल शाम 6:30 बजे तक कोई भी एग्जिट पोल प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जा सकता।

आयोग ने चेतावनी दी है कि इसका उल्लंघन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126ए के तहत दंडनीय है, जिसमें दो साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।केरल, असम और पुड्डुचेरी में मतदान नौ अप्रैल को होगा, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल और बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होंगे।

चुनाव प्रचार को लेकर एडवाइजरी

'साइलेंस पीरियड' मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले शुरू होगा, जिसमें घर-घर प्रचार के अलावा कोई प्रचार की अनुमति नहीं होगी।

केरल और पुडुचेरी में 48 घंटे का साइलेंस पीरियड मंगलवार शाम छह बजे से शुरू हो गया है, जबकि असम में यह शाम पांच बजे से शुरू है।

साइलेंस पीरियड का अर्थ है किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र या पूरे राज्य में मतदान के समय समाप्त होने से 48 घंटे पहले प्रचार अभियान समाप्त करना।

पार्टी कार्यकर्ताओं या उम्मीदवार द्वारा सीमित संख्या में घर-घर जाकर प्रचार करने के अलावा, प्रचार का कोई अन्य रूप अनुमत नहीं है। लेकिन डिजिटल युग में इसे लागू करना कठिन है।

आमतौर पर मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होता है। लेकिन भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा कारणों से समय में बदलाव हो सकता है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)