जाकिर नाइक को आर्थिक भगोड़ा घोषित करने की तैयारी, ED ने मुंबई कोर्ट में डाली याचिका
विवादास्पद पीस टीवी के संस्थापक 53 वर्षीय Zakir Naik का जन्म मुंबई में हुआ था। यहां से भागने के बाद वह 2017 से मलेशिया में रह रहा है।
मुंबई, प्रेट्र। भारत से फरार और मलेशिया में शरण लिए इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
भारत से फरार और मलेशिया में शरण लिए इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। देश की जांच एजेंसियां जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण में लगी हैं ताकि उसे भारत लाने के बाद मनी लांड्रिंग केस में आगे की कार्रवाई हो सके।
मलेशिया सरकार को भेजा गया प्रत्यर्पण का अनुरोध
अभी हाल में मोदी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में हुई भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कांफ्रेंस में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा था कि हम जाकिर नाइक को वापस चाहते हैं और इसे लेकर मलेशिया की सरकार को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा गया है।
ढाका के होली आर्टिसन बेकरी में जुलाई 2016 में हुए आतंकी हमले में नाइक का नाम आने के बाद आतंकवाद से जुड़े गंभीर आरोपों के सिलसिले में उसे भारत में वांछित घोषित किया गया था।
2017 से मलेशिया में
विवादास्पद पीस टीवी के संस्थापक 53 वर्षीय नाइक का जन्म मुंबई में हुआ था। यहां से भागने के बाद वह 2017 से मलेशिया में रह रहा है और वहां की पिछली सरकार ने उसे स्थायी निवासी भी बनाया हुआ है।
वर्तमान मलेशियाई सरकार ने अब तक उसे भारत वापस भेजने का फैसला नहीं किया है, लेकिन उसे अपने सार्वजनिक भाषण देने से रोक दिया है। उसकी गतिविधियां मलेशियाई अधिकारियों की निरंतर निगरानी में हैं।
कोई भी व्यक्ति देश के कानून से ऊपर नहीं
जाकिर नाइक ने हाल ही में कुछ नस्लीय टिप्पणियां की थीं, जिसके बाद मलेशिया के गृह मंत्री तन सरि मुहीदीन यासिन ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति देश के कानून से ऊपर नहीं है।
इससे पहले यह बयान खूब चर्चित हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकिर नाइक को कभी भी मलेशिया से वापस भेजने का अनुरोध नहीं किया। यह दावा मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मुहम्मद ने किया था।