Move to Jagran APP

CBI के बाद ED ने भी विजय माल्या पर कसा शिकंजा, मनी लांड्रिंग का केस दर्ज

ताजा केस किंगफिशर एयरलाइंस के लिए एसबीआइ के नेतृत्व में बैंकों के कंसोर्टियम से लिए गए 6000 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं लौटाने का है।

By anand rajEdited By: Published: Tue, 23 Aug 2016 09:11 PM (IST)Updated: Tue, 23 Aug 2016 09:33 PM (IST)
CBI के बाद ED ने भी विजय माल्या पर कसा शिकंजा, मनी लांड्रिंग का केस दर्ज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बैंकों के कर्ज नहीं लौटाने के मामले में विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एसबीआइ की शिकायत पर सीबीआइ के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी माल्या के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। सीबीआइ ने एसबीआइ की शिकायत पर पिछले हफ्ते माल्या के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। ईडी पहले से ही आइडीबीआइ बैंक से लोन के मामले की मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही है और माल्या की 1400 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है।

loksabha election banner

ताजा केस किंगफिशर एयरलाइंस के लिए एसबीआइ के नेतृत्व में बैंकों के कंसोर्टियम से लिए गए 6000 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं लौटाने का है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मनी लांड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद विजय माल्या के भारत में संपत्तियों का पता लगाया जाएगा और उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। सीबीआइ जहां विजय माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में आइपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत जांच कर रही है।

वहीं ईडी की कोशिश कर्ज की रकम को दूसरी कंपनियों में निवेश का पता लगाकर उन्हें जब्त करने की होगी। ईडी को मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत आरोपी की संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। बैंकों का कर्ज न लौटाने और ईडी के समन के बावजूद पेश न होने पर उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने ईडी के कहने पर माल्या का भारतीय पासपोर्ट भी रद्द कर दिया था।

ये भी पढ़ेंः देश की सभी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

ये भी पढ़ेंः दुुनिया की सभी खबरों के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.