मनी लांड्रिंग मामले में ED को मिली छह देशों को अनुरोध पत्र भेजने की अनुमति
2240 करोड़ की मनी लांड्रिंग का मामले में दिल्ली की अदालत ने सुबूत जुटाने के लिए इडी को छह देशों को अनुरोध पत्र भेजने की मंजूरी दी है।
नई दिल्ली (जागरण संवाददाता)।दिल्ली की अदालत ने सूर्या विनायक इंडस्ट्रीज से जुड़े करीब 2240 करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में सुबूत जुटाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को छह देशों को अनुरोध पत्र (एलआर) भेजने की मंजूरी दी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश अरोड़ा ने एजेंसी को चीन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएइ), हांगकांग, सिंगापुर, घाना और इंडोनेशिया में अनुरोध पत्र भेजने को कहा है। बता दें कि यह अदालत की न्यायिक सहायता के लिए विदेशी अदालत से मदद का औपचारिक अनुरोध है।
कंपनी पर आरोप है कि उसने निवेश के नाम पर बैंकों से लिया गया ऋण विदेशों में भेजकर उसका लाभ उठाया। इडी की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि जांच में सामने आया कि कंपनी ने छह देशों में सात पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को बैंकों से प्राप्त ऋण राशि निवेश के नाम पर भेज दी। एजेंसी ने पिछले महीने कंपनी के दो निदेशकों संजय जैन, राजीव जैन और संत लाल अग्रवाल सहित 36 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। पिछले साल 22 अगस्त को मामले में जांच एजेंसी ने जैन को गिरफ्तार किया था जो फिलहाल जमानत पर है।