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महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश

दानवे ने निकाय चुनाव पूर्व 17 दिसंबर को औरंगाबाद के पाटन में एक रैली में कहा था, चुनाव पूर्व संध्या पर, यदि 'लक्ष्मी' आपके घर आती है तो आपको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

By Manish NegiEdited By: Published: Thu, 29 Dec 2016 12:21 AM (IST)Updated: Thu, 29 Dec 2016 06:12 AM (IST)
महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश

मुंबई, प्रेट्र। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन पर औरंगाबाद के जिलाधिकारी को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रावसाहेब दानवे के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है। चुनाव से पूर्व दानवे ने मतदाताओं को 'लक्ष्मी' स्वीकार करने की सलाह दी थी।

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दानवे ने निकाय चुनाव पूर्व 17 दिसंबर को औरंगाबाद के पाटन में एक रैली में कहा था, चुनाव पूर्व संध्या पर, यदि 'लक्ष्मी' आपके घर आती है तो आपको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इस बयान को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से दानवे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बुधवार को यहां बताया कि आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए औरंगाबाद जिलाधिकारी को भाजपा नेता के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने को कहा है। इससे पहले आयोग ने दानवे को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हालांकि दानवे का कहना है कि 'लक्ष्मी' से उनका मतलब धन से कतई नहीं था।

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