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दूसरी लहर के दौरान अप्रैल से 28 मई तक कुल 645 बच्चों ने कोरोना के कारण अपने मां-बाप खो दिए: रिपोर्ट

ऐसे बच्चों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में रही यहां 158 आंध्र प्रदेश में 119 महाराष्ट्र में 83 और मध्य प्रदेश में 73 बच्चों ने खोए। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 से 28 मई तक कुल 645 बच्चों ने अपने माता-पिता को कोविड के कारण खो दिया।

By Nitin AroraEdited By: Published: Thu, 22 Jul 2021 05:40 PM (IST)Updated: Thu, 22 Jul 2021 08:01 PM (IST)
दूसरी लहर के दौरान अप्रैल से 28 मई तक कुल 645 बच्चों ने कोरोना के कारण अपने मां-बाप खो दिए: रिपोर्ट
दूसरी लहर के दौरान अप्रैल से 28 मई तक कुल 645 बच्चों ने कोरोना के कारण अपने मां-बाप खो दिए

नई दिल्ली, पीटीआइ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि दूसरी लहर के दौरान इस साल अप्रैल से 28 मई तक कुल 645 बच्चों ने अपने माता-पिता को सीओवीआईडी ​​-19 से खो दिया। राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान अनाथ बच्चों के बारे में जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2021 से 28 मई तक कुल 645 बच्चों ने अपने माता-पिता को कोविड के कारण खो दिया।

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ऐसे बच्चों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में रही, यहां 158 बच्चों ने अपने मां-बाप खो दिए। फिर आंध्र प्रदेश में 119, महाराष्ट्र में 83 और मध्य प्रदेश में 73 बच्चों पर आई आफत। महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL), शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से संयुक्त रूप से उन बच्चों की शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है, जिन्होंने COVID-19 महामारी में अपने माता-पिता को खो दिए है। ईरानी ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें समायोजित करते हुए एक लिखित उत्तर में बताया।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधान मंत्री ने उन बच्चों का समर्थन करने के लिए एक योजना की घोषणा की है जिन्होंने महामारी के कारण माता-पिता या जीवित माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता दोनों को खो दिए हैं।

ईरानी ने बताया, 'यह योजना शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सहायता प्रदान करती है और प्रत्येक बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसके लिए 10 लाख रुपये का कोष तैयार करेगी। इस कोष का उपयोग 18 वर्ष की आयु के मासिक वित्तीय सहायता / वजीफा देने के लिए किया जाएगा, अगले पांच वर्षों के लिए उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए और 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, वह या उसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एकमुश्त राशि के रूप में कोष राशि मिलेगी।'


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