डीआरटी की सख्ती, माल्या को डियाजियो से भुगतान पर लगी रोक
प्राधिकरण ने डियाजियो पीएलसी से कहा कि माल्या से हुए 75 करोड़ डॉलर के सौदे में से 40 करोड़ डॉलर न दिया जाए।
बेंगलुरु, प्रेट्र। प्रमुख उद्योगपति विजय माल्या को एक और झटका लगा है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) ने डियाजियो को निर्देश दिया है कि माल्या को चार करोड़ डॉलर (करीब 264 करोड़ रुपये) का भुगतान न किया जाए। डियाजियो और माल्या के बीच 7.5 करोड़ डॉलर (करीब 500 करोड़ रुपये) की एक डील हुई थी।
सुनवाई के दौरान डीआरटी ने माल्या को चार करोड़ डॉलर की राशि मिलने से रोकने के उद्देश्य से जरूरी कदम न उठाने के लिए बैंक अधिकारियों की भी खिंचाई की। ट्रिब्यूनल ने न्यूयॉर्क के जेपी मॉर्गन बैंक को भी निर्देश दिया कि माल्या का उनके यहां बैंक खाते का स्टेटमेंट उसके समक्ष पेश किया जाए और खाता अटैच किया जाए। डीआरटी के पीठासीन अधिकारी बेनाकनहल्ली ने वाटसन लि. समेत माल्या से संबद्ध कंपनियों को उनके शेयर ट्रिब्यूनल में अटैच करें।
भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्टियम के दो आवेदनों पर सुनवाई के दौरान डीआरटी ने ये निर्देश दिए। कंसोर्टियम ने डियाजियो द्वारा माल्या को देय चार करोड़ डॉलर का भुगतान रोकने और जेपी मॉर्गन बैंक में उनके खाते को ट्रिब्यूनल में अटैच करने की प्रार्थना की थी। डियाजियो ने कंपनी से माल्या को अलग करने के लिए राजी करने के वास्ते उनके साथ 7.5 करोड़ डॉलर की डील की थी। बैंकों ने वाटसन समेत माल्या से संबद्ध कंपनियों के शेयर भी अटैच करने का अनुरोध किया था।
दुनिया की सबसे बड़ी शराब निर्माता कंपनी डियाजियो ने 2012 में युनाइटेड स्पि्रट्स लि. (यूएसएल) का अधिग्रहण किया था। डियाजियो ने वाट्सन को युनाइटेड बेवरीजेज लि. (यूबीएल) के शेयर जारी करवाने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को 13.5 करोड़ रुपये (करीब 900 करोड़ रुपये) की गारंटी जारी की थी। यूबीएल के ये शेयर यूएसएल के अधिग्रहण के लिए हुई डील के हिस्से में शामिल थे।
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