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ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी, लर्नर टेस्ट के लिए 75 प्रतिशत अंक होंगे जरूरी; मंत्रालय ने मांगे सुझाव

Published: Thu, 22 Oct 2026 11:14 PM (GMT+05:30)

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है, जिसमें लर्नर लाइसेंस के लिए ...और पढ़ें

ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में होंगे बड़े संशोधन

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सड़क सुरक्षा के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने की कसरत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने तेज कर दी है।

मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में संशोधन के लिए नियमों का नया प्रारूप तैयार किया है। इसकी अधिसूचना जारी कर जनता से सुझाव मांगे गए हैं। इनमें मुख्य प्रस्ताव यह है कि यदि कोई लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा तो उसे कम से कम तीस मिनट का ट्यूटोरियल पूरा करना होगा और उत्तीर्ण होने के लिए 60 की बजाए 75 प्रतिशत अंक लाने होंगे।

प्रारूप में प्रस्ताव किया गया है कि आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त की जाने वाली ड्राइविंग लाइसेंस की कुछ निर्धारित सेवाओं पर शुल्क माफ किया जा सकता है। इसके अलावा व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव पर लगने वाले शुल्क को भी समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस पर दर्ज आवेदक का नाम बदलना और पते में बदलाव।

मंत्रालय का प्रस्ताव है कि ड्राइविंग लाइसेंस में नाम या पता बदलने के लिए आवेदन की प्रक्रिया और उसके निस्तारण की समय सीमा निर्धारित की जाएगी। लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकरण को नाम या पता बदलने के आवेदन पर 15 दिनों के भीतर मंजूरी या अस्वीकृति देनी होगी। तीस दिन में निर्णय नहीं लिया जाता है तो उसे स्वीकृत माना जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ दस्तावेजों को लेकर भी प्रस्ताव किया गया है। इसमें कहा गया है कि पहचान एवं आयु के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र शामिल हैं। पते के प्रमाण के रूप में पिछले तीन माह के भीतर जारी बिजली बिल और घरेलू गैस बिल को स्वीकार किया जाएगा।

पते के प्रमाण के लिए दस्तावेजों की सूची से एलआइसी पालिसी को हटाने का प्रस्ताव है। ऐसे अन्य कुछ और भी बिंदु हैं, जिन्हें प्रस्ताव में शामिल किया गया है।