एक्सिस बैंक की गारंटी नहीं स्वीकारें कंपनियां: दूरसंचार विभाग
डॉट ने 16 मार्च को जारी एक सूचना में कहा कि एक्सिस बैंक की ओर से जारी कोई भी बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की जाए।
नई दिल्ली (पीटीआई)। दूरसंचार विभाग (डॉट) ने टेलीकॉम कंपनियों को एक्सिस बैंक की ओर से जारी कोई भी बैंक गारंटी स्वीकार नहीं करने का आदेश दिया है। विभाग ने कहा है कि देश का तीसरा सबसे बड़ा निजी बैंक पहले जारी एक गारंटी पर खरा उतरने में नाकामयाब रहा है।
डॉट ने 16 मार्च को जारी एक सूचना में कहा कि एक्सिस बैंक की ओर से जारी कोई भी बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की जाए। विभाग ने कहा, 'एक्सिस बैंक इससे पहले एयरसेल ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए जारी एक बैंक गारंटी के भुगतान में नाकामयाब रहा है। बैंक का यह कदम भारत सरकार के साथ उसके करार का गंभीर उल्लंघन है।'
अपने करारों पर टिके रहने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को अक्सर बैंक गारंटी का सहारा लेना पड़ता है। अगर कोई कंपनी किसी करार का उल्लंघन करती है तो सरकार उस कंपनी को दंडित करने के लिए उसकी बैंक गारंटी भुना लेती है।
बैंक गारंटी का भुगतान नहीं करने के बारे में एक्सिस बैंक के एक प्रवक्ता ने कहा, 'हमने भारती एयरटेल की ओर से बैंक गारंटी जारी की है। अगर हम इसका भुगतान करते हैं, तो यह टेलीकॉम विवाद निपटारा व अपीलीय प्राधिकरण (टीडीसैट) के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। एक बार टीडीसैट की ओर से फैसला आ जाए, उसके बाद बैंक गारंटी के भुगतान में हमें खुशी होगी।'