भ्रष्टाचार की बेनामी शिकायत पर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ नहीं करें कार्रवाई
केंद्र सरकार और सीवीसी को सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनगिनत शिकायतें मिलती रहती हैं।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ बेनामी या छद्मनाम से की गई भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी विभागों को इस आशय का निर्देश जारी किया है। ऐसी शिकायतें सिर्फ दर्ज की जानी चाहिए।
अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार के कुछ विभागों को उच्चाधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत मिलने के बाद बुधवार को यह कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार और सीवीसी को सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनगिनत शिकायतें मिलती रहती हैं। कुछ महत्वपूर्ण जवाबदेही वाले वरिष्ठ पदों पर प्रोन्नति देने का विचार हो रहा होता है तब ऐसी शिकायतें मिलती हैं।
अपने ताजा संदेश में कार्मिक मंत्रालय ने अपने पूर्व के दिशानिर्देश का उल्लेख किया है। उसमें कहा गया है कि बेनामी या छद्मनाम से की गई शिकायत पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।
आरोप की प्रकृति पर ध्यान दिए बगैर ऐसी शिकायतें सिर्फ दर्ज करने की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय निगरानी आयोग (सीवीसी) ने सभी सरकारी विभागों को ऐसा ही निर्देश जारी किया है।