डीएनडी टोल संग्रह मामला: सीएजी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट
अगस्त 2016 में प्रदर्शनकारियों ने मांग की थी कि डीएनडी फ्लाईवे से गुजरने के लिए 28 रुपये टोल के रूप में लिए जा रहे हैं, जिसे बंद किया जाना चाहिए।
नई दिल्ली, एएनआइ। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने दिल्ली-नोएडा-दिल्ली (डीएनडी) फ्लाइवे टोल कलेक्शन मामले पर अपनी रिपोर्ट मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सौंपी दी। इस मामले पर अगली सुनवाई जुलाई में होने वाली है।
ज्ञात हो कि अगस्त 2016 में प्रदर्शनकारियों ने मांग की थी कि डीएनडी फ्लाईवे से गुजरने के लिए 28 रुपये टोल के रूप में लिए जा रहे हैं, जिसे बंद किया जाना चाहिए। यह कहा गया था कि ऑपरेटर 'नोएडा टोल ब्रिज कंपनी' ने पिछले 15 सालों में पर्याप्त लाभ कमाया है। इसके बावजूद जनता से दैनिक आधार पर टोल वसूला जा रहा है।
अक्टूबर 2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि फ्लाइवे का उपयोग करने वालों से कोई टोल एकत्रित नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने नोएडा रेसीडेंस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा साल 2012 में दर्ज की गई एक पीआइएल पर दिया। 23 जनवरी, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने फ्लाईवे पर टोल टैक्स को फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया था। एक्सप्रेसवे 2001 में खोला गया था, जिसनें दिल्ली और नोएडा के बीच यात्रा का समय काफी कम कर दिया है। औसतन 1.5 लाख वाहन रोज़ डीएनडी से गुजरते हैं।