जुलाई से ड्राइविंग सर्टिफिकेट के बिना नहीं बनेगा भारी वाहन का डीएल
जुलाई से भारी वाहन चलाने के इच्छुक ड्राइवरों को ड्राइविंग प्रमाणपत्र के बगैर लाइसेंस नहीं मिलेगा।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जुलाई से भारी वाहन चलाने के इच्छुक ड्राइवरों को ड्राइविंग प्रमाणपत्र के बगैर लाइसेंस नहीं मिलेगा। इस संबंध में सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।
-सड़क मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 15 मई, 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई 2018 और उसके बाद यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस में भारी माल वाहन अथवा भारी यात्री वाहन को शामिल कराना चाहेगा तो उसके लिए आवेदन के साथ फार्म 5ए में ड्राइविंग सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होगा। यह ड्राइविंग सर्टिफिकेट किसी ड्राइविंग स्कूल या संस्थान से ईधन दक्ष ड्राइविंग का एक दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही मिलेगा।
अधिसूचना में भारी वाहन चलाने का एक दिवसीय प्रशिक्षण देने वाले ड्राइविंग स्कूलों अथवा संस्थानों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकीद भी की गई है। जिसके अनुसार ड्राइविंग सर्टिफिकेट प्रदान करने वाले ड्राइविंग स्कूल या संस्थान में कम से कम पांच किलोमीटर लंबा ऐसा टेस्ट ट्रैक होना जरूरी है जिसमें तीन गति अवरोधकों ( स्पीड ब्रेकर) के अलावा तीन बाएं और दाएं मोड़ (टर्न) भी हों।