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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दिवाली पर दो घंटे ही फोड़े जाएंगे पटाखे, राज्य सरकार समय तय करे

तमिलनाडु सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि दिवाली पर दो घंटे ही पटाखे फोड़े जाएंगे, राज्य सरकार समय तय करे।

By Nancy BajpaiEdited By: Published: Tue, 30 Oct 2018 11:17 AM (IST)Updated: Tue, 30 Oct 2018 12:15 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दिवाली पर दो घंटे ही फोड़े जाएंगे पटाखे, राज्य सरकार समय तय करे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दिवाली पर दो घंटे ही फोड़े जाएंगे पटाखे, राज्य सरकार समय तय करे

नई दिल्ली, प्रेट्र। दिवाली पर पटाखों के दो घंटे फोड़े जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट कायम है। तमिलनाडु सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि दिवाली पर दो घंटे ही पटाखे फोड़े जाएंगे, राज्य सरकार समय तय करे। बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि दीपावली के दिन राज्य की धार्मिक परंपरा के मुताबिक सुबह के वक्त भी पटाखे फोड़ने की इजाजत दी जाए। राज्य सरकार ने पटाखों के जलाने की समय सीमा को बढ़ाने की मांग की थी।  

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बता दें कि शीर्ष न्यायालय ने 23 अक्टूबर को कहा था कि लोग दीपावली और अन्य त्योहारों पर रात आठ बजे से लेकर रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं। अधिवक्ता बी विनोद खन्ना के मार्फत से दायर याचिका में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में सुबह साढ़े चार बजे से सुबह साढ़े छह बजे तक भी पटाखे फोड़ने की इजाजत देने को कहा है। याचिका में कहा गया था कि दीपावली के उत्सव को लेकर हर राज्य या पंथ की अपनी अलग-अलग परंपराएं और संस्कृति हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध लोगों के वाजिब धार्मिक अधिकारों को खारिज करता है।

याचिका में कहा गया कि दीपावली का उत्सव एक मुख्य और अनिवार्य परंपरा है, जिसका संविधान के अनुच्छेद-25 के तहत नागरिकों के मूल अधिकार के रूप में संरक्षण किया गया है। याचिका में कहा गया है कि दीपावली के तड़के देवी द्वारा नरकासुर का वध किए जाने के उपलक्ष्य में राज्य में सुबह-सुबह उत्सव मनाया जाता है। याचिका में कहा गया कि न्यायालय के आदेश में संशोधन की मांग पर्यावरण के हित में भी है।


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