जेबीटी घोटाला: चौटाला को शनिवार तक करना होगा समर्पण
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला की अंतरिम जमानत रद करते हुए शनिवार तक समर्पण करने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने जेल प्रशासन को चौटाला का इलाज एम्स में करवाने का निर्देश दिया।
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला की अंतरिम जमानत रद करते हुए शनिवार तक समर्पण करने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने जेल प्रशासन को चौटाला का इलाज एम्स में करवाने का निर्देश दिया। वहीं, इससे पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला आज दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश हुए। कुछ देर की बहस के बाद इस मामले की अगली सुनवाई को 30 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया। कोर्ट ने चौटाला को कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो कुछ भी होता है, उसके बारे में 20 अक्टूबर तक तीस हजारी कोर्ट को सूचित करें।
उल्लेखनीय है कि जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई करते हुए चौटाला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री को शुक्रवार सुबह व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना जवाब दायर करने के लिए कहा था।
गौरतलब है कि चौटाला इस साल तीन जून को भाई की मौत के बाद से उसकी अंतिम क्रिया संबंधी कार्यो को लेकर अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए थे। उसके बाद खराब सेहत की वजह से चिकित्सीय आधार पर उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई गई थी। 25 सितंबर को चौटाला ने जींद में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। उसके बाद सीबीआइ ने चौटाला की अंतरिम जमानत रद करने की मांग की थी। इस पर अदालत ने चौटाला को निर्देश दिया था कि वह 17 अक्टूबर को जेल के समक्ष समर्पण कर दे। उसके बाद से चौटाला द्वारा हरियाणा में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया जा चुका है।