कोरोना वायरस के चलते छत्तीसगढ़ में बार और क्लब रहेंगे 12 जुलाई तक बंद
वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) ने पहले 5 जुलाई तक रेस्टोरेंट होटल बार और क्लब को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था।
रायपुर, राज्य ब्यूरो। छत्तीसगढ़ में बार और क्लब अब 12 जुलाई तक बंद ही रहेंगे। सरकार ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी रेस्टोरेंट, होटल बारों और सभी एफएल 4/4 क्लब में स्थित बार रूम, स्टॉक रूम और क्लब में स्थित मदिरा संग्रहण स्थल को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
आबकारी विभाग ने पहले 5 जुलाई तक बंद रखने का आदेश जारी किया था
वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) ने पहले 5 जुलाई तक रेस्टोरेंट, होटल बार और क्लब को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। इस अवधि को बढ़ाकर अब 12 जुलाई तक कर दिया गया है।
10 जुलाई तक हाई कोर्ट में कामकाज बंद
महाधिवक्ता कार्यालय के जनसंपर्क अधिकारी के कोरोना से संक्रमित होने के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सोमवार छह जुलाई से 10 जुलाई तक महाधिवक्ता कार्यालय परिसर समेत हाई कोर्ट में कामकाज बंद करने का आदेश जारी किया है। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय व इससे जुड़े सभी सेक्शन को अस्थाई तौर पर बंद करने को कहा गया है।