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NDPS केस में दिल्ली के शख्स को ठाणे कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पांच फरवरी 2011 को अमित सहित तीन व्यक्तियों को 18 किलोग्राम चरस के साथ यहां भयंदर में काशीमीरा बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया था।

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Wed, 31 May 2017 04:21 PM (IST)Updated: Wed, 31 May 2017 04:21 PM (IST)
NDPS केस में दिल्ली के शख्स को ठाणे कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
NDPS केस में दिल्ली के शख्स को ठाणे कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

ठाणे, पीटीआई। ठाणे की एक अदालत ने चरस रखने के जुर्म में मादक दृव्य एवं नशीले पदार्थ कानून (एनडीपीएस) के तहत एक व्यक्ति को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। जिला न्यायाधीश हेमंत पटवर्धन ने 2011 के एक मामले में पिछले सप्ताह नई दिल्ली में नंद नगरी के एक निवासी अमित बृजमोहन को 10 साल जेल और एक लाख रूपया जुर्माना की सजा सुनायी है।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पांच फरवरी 2011 को अमित सहित तीन व्यक्तियों को 18 किलोग्राम चरस के साथ यहां भयंदर में काशीमीरा बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया था। ये लोग चरस को बेचने के लिये यहां लाये थे। 

मामले के दो अन्य आरोपी मोहम्मद हमीद और मोहम्मद इकबाल अब्दुल फरार चल रहा है। न्यायाधीश ने को लगा कि अदालत के सामने पेश किए गए तथ्य आरोपी को दोषी साबित करने के लिए विश्वसनीय है। तो वहीं न्यायाधीश ने अमित का अनुरोध स्वीकार कर लिया जिसमें उसने कहा कि उसे दिल्ली की जेल भेज दिया जाये क्योंकि उसका परिवार वहीं रहता है और वह उनसे मिल सकता है।

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