एसपी त्यागी की जमानत के विरोध में CBI ने दायर की याचिका, हाईकोर्ट ने दिया नोटिस
अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले मामले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की जमानत का सीबीआइ ने कड़ा विरोध किया था।
नई दिल्ली, एएनआई। पटियाला हाउस कोर्ट से आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को मिली जमानत के विरोध मे सीबीआइ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीआइ की याचिका पर हाई कोर्ट ने एसपी त्यागी को नोटिस दिया है। जिसमें हाईकोर्ट ने एसपी त्यागी से 3 जनवरी तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने एसपी त्यागी को इस मामले में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले मामले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की जमानत का पटियाला हाउस कोर्ट मे सीबीआइ ने कोर्ट मे कड़ा विरोध किया था। सीबीआइ ने कहा कि ये एक बड़ी और अहम जांच है जिसमें कई हाई रैंक लोगों की भूमिका की जांच जारी है लिहाजा अगर त्यागी की जमानत दी गयी तो इससे जांच सीधे तौर पर प्रभावित होगी। अभी की जांच में त्यागी के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं जिनसे घोटाले की कड़ियां जोड़ने में मदद मिलेगी।
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सीबीआइ ने कहा कि मामले में आरोपियों के मीटिंग करने और उनकी जगहों को भी साबित करने वाले सबूत मिले हैं। इस जांच के बारे में अभी ज्यादा खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर आरोपी को पता चल गया कि जांच किस दिशा में चल रही है और किससे पूछताछ होगी, कहां रेड़ होगी तो वो दूसरे लोगों को आगाह कर सकता है और वो लोग अहम सबूतों को नष्ट कर सकते हैं।
अहम बयान
सीबीआइ ने कहा कि जांच एजेंसी मनी ट्रेल की जांच नहीं कर रही बल्कि ये छानबीन कर रही है कि इस अपराध को किस तरीके से अंजाम दिया गया। इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे। इस मामले में सीबीआइ व्यवस्थित ढंग से जांच को आगे बढ़ा रही है। जल्दबाजी में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये जांच इटली और 8 देशों तक पहुंची है जिसमें लाखों दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।
70 फीसदी दस्तावेज इटेलियन भाषा के हैं जिनका अनुवाद किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने पूछा कि जांच पूरी होने में कितना वक्त लगेगा तो सीबीआइ की ओर से ASG तुषार मेहता ने कहा कि वक्त के बारे में अभी नहीं बताया जा सकता है।
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