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2जी स्पेक्ट्रम घोटाला : दिल्ली हाई कोर्ट में ED की याचिका पर सुनवाई स्थगित

प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा, द्रमुक नेता कनिमोझी और अन्य को बरी करने के स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

By Nancy BajpaiEdited By: Published: Tue, 14 Aug 2018 02:34 PM (IST)Updated: Tue, 14 Aug 2018 02:40 PM (IST)
2जी स्पेक्ट्रम घोटाला : दिल्ली हाई कोर्ट में ED की याचिका पर सुनवाई स्थगित
2जी स्पेक्ट्रम घोटाला : दिल्ली हाई कोर्ट में ED की याचिका पर सुनवाई स्थगित

नई दिल्ली(एएनआइ)। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा, द्रमुक नेता कनिमोझी और अन्य को बरी करने के स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी।

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इससे पहले दिल्‍ली हाइकोर्ट ने बहुचर्चित 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआइ की अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा, द्रमुक नेता कनिमोई तथा अन्य को अतिरिक्त समय दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। दरअसल, सीबीआइ ने 2जी 'घोटाला' में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा तथा द्रमुक सांसद कनिमोझी समेत अन्य आरोपितों को बरी किए जाने को चुनौती देते हुए मामले को भारी नुकसान तथा देश के लिए शर्म बताया था।

मालूम हो कि विशेष अदालत ने पिछले साल 21 दिसंबर को राजा, कनिमोझी तथा अन्य आरोपितों को सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय के केसों में बरी कर दिया था। हाइकोर्ट ने इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अटैच की गई 223 करोड़ रुपये की संपत्ति को यथास्थिति में बनाए रखने की प्रवर्तन निदेशालय की अंतरिम अर्जी स्वीकार कर ली है।


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