सुब्रत राय और सहारा के तीन निदेशकों के खिलाफ वारंट पर रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने इंकम टैक्स से जुड़े मामले में निचली अदालत द्वारा सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और उनकी कंपनी के तीन निदेशकों के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई पर आगामी 25 मई रोक भी लगाई है।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंकम टैक्स से जुड़े मामले में निचली अदालत द्वारा सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और उनकी कंपनी के तीन निदेशकों के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई पर आगामी 25 मई रोक भी लगाई है। इस मामले में राय पर समूह की एक कंपनी द्वारा 2013-14 आकलन वर्ष में रिटर्न दाखिल नहीं करने का आरोप है।
दरअसल, आयकर विभाग ने इस साल 13 फरवरी को आकलन वर्ष 2013-14 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने के लिए कंपनी और उसके निदेशकों सुब्रत राय, जेबी राय, ओपी श्रीवास्तव व रनोज दास गुप्ता के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। उनके खिलाफ आयकर कानून की धारा 276 सीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था।