Move to Jagran APP

सुब्रत राय और सहारा के तीन निदेशकों के खिलाफ वारंट पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंकम टैक्स से जुड़े मामले में निचली अदालत द्वारा सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और उनकी कंपनी के तीन निदेशकों के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई पर आगामी 25 मई रोक भी लगाई है।

By Sandeep KumarEdited By: Published: Fri, 10 Apr 2015 02:56 PM (IST)Updated: Fri, 10 Apr 2015 03:04 PM (IST)
सुब्रत राय और सहारा के तीन निदेशकों के खिलाफ वारंट पर रोक

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंकम टैक्स से जुड़े मामले में निचली अदालत द्वारा सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और उनकी कंपनी के तीन निदेशकों के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई पर आगामी 25 मई रोक भी लगाई है। इस मामले में राय पर समूह की एक कंपनी द्वारा 2013-14 आकलन वर्ष में रिटर्न दाखिल नहीं करने का आरोप है।

loksabha election banner

दरअसल, आयकर विभाग ने इस साल 13 फरवरी को आकलन वर्ष 2013-14 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने के लिए कंपनी और उसके निदेशकों सुब्रत राय, जेबी राय, ओपी श्रीवास्तव व रनोज दास गुप्ता के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। उनके खिलाफ आयकर कानून की धारा 276 सीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पढ़ें : सुब्रत राय की पेशी के लिए समन जारी

पढ़ें : सुब्रत राय सहारा को झटका,मिराच सौदा रद्द


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.