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मानहानि मामले में मुख्तार अब्बास नकवी को समन

पूर्व जदयू नेता व राज्यसभा सांसद साबिर अली की ओर से दायर मानहानि के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी को बतौर आरोपी तलब करते हुए समन जारी किए हैं। अली का आरोप है कि नकवी ने उसका नाम कथित तौर पर आतंकी गुट आइएम के सह-संस्थापक यासीन भटकल से जोड़कर ट्वीट

By Edited By: Published: Fri, 02 May 2014 12:30 AM (IST)Updated: Fri, 02 May 2014 02:49 AM (IST)
मानहानि मामले में मुख्तार अब्बास नकवी को समन

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। पूर्व जदयू नेता व राज्यसभा सांसद साबिर अली की ओर से दायर मानहानि के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी को बतौर आरोपी तलब करते हुए समन जारी किए हैं। अली का आरोप है कि नकवी ने उसका नाम कथित तौर पर आतंकी गुट आइएम के सह-संस्थापक यासीन भटकल से जोड़कर ट्वीट किया। इससे उसकी मानहानि हुई है। नकवी को नौ जुलाई को पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा।

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बता दें कि साबिर अली ने कहा था कि भाजपा में शामिल होने के तीन-चार घंटों बाद उन्हें उनके रिश्तेदारों, दोस्तों और मीडियाकर्मियों के फोन आने लगे थे कि नकवी ने उनके खिलाफ कथित तौर पर ट्वीट किए हैं। इसके बाद 29 मार्च को भाजपा ने अली की सदस्यता रद कर दी थी। इस ट्वीट के कारण उनकी काफी बदनामी हुई हैं, क्योंकि 29 व 30 मार्च के सभी राष्ट्रीय दैनिक अखबारों में यह खबर छपी थी।

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