राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से भी मिली राहत
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आज मानहानि के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने पर लगी रोक को बरकरार रखा है। राहुल गांधी पर भिवंडी में महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को कथित रूप से
नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आज मानहानि के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने पर लगी रोक को बरकरार रखा है। राहुल गांधी पर भिवंडी में महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को कथित रूप से जिम्मेदार ठहराने के मामले में उनके खिलाफ महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष अवमानना का मुकदमा दायर किया गया था।
उसके बाद राहुल गांधी ने बाम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर उनके खिलाफ दायर अवमानना के मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन बाम्बे हाइकोर्ट ने उनकी इस याचिका को 10 मार्च को खारिज कर दिया। उसके बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और पीसी पंत की पीठ ने याची आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे को चार हफ्ते में इस मामले में अपना जबाव दाखिल करने को कहा। आज इस मामले में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने अदालत को बताया कि मुकदमे को अदालत से बाहर सुलझाने के लिए याचीकर्ता की इस मांग से राहुल गांधी सहमत नहीं हैं कि वे मांफी मांग कर मामले को रफा-दफा करें।