जयललिता की बेनामी संपत्ति मामले पर फैसला कल
तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता और तीन अन्य के बेनामी संपत्ति मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट सोमवार दिनांक 11 मई को अपना फैसला देगा। इस अहम फैसले को ध्यान में रखते हुए अदालत के आसपास उस दिन कड़ी सुरक्षा के बीच निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
बेंगलुरु। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता और तीन अन्य के बेनामी संपत्ति मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट सोमवार दिनांक 11 मई को अपना फैसला देगा। इस अहम फैसले को ध्यान में रखते हुए अदालत के आसपास उस दिन कड़ी सुरक्षा के बीच निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर एनएन रेड्डी ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट से एक किलोमीटर के दायरे में कोई भीड़ या किसी भी तरह का जलसा नहीं हो सकेगा। यह आदेश सोमवार को सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक प्रभावी होगा। पुलिस का कहना है कि सुचारु यातायात में और शांति कायम रखने में कोई बाधा न हो। इसीलिए यह आदेश जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि अन्नाद्रमुक सुप्रीमो जयललिता, उनके मित्र शशिकला और अन्य रिश्तेदारों इलवारासी व सुधाकरन को पिछले साल 27 सितंबर को चार साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। जयललिता पर 100 करोड़ रुपये और तीन अन्य पर दस करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इसी सजा के खिलाफ जयललिता ने अपील की है।
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