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सिर्फ नौ दिनों में रेपिस्ट को मौत की सजा

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के बंगले के पास आठ साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या मामले में दोषी को अदालत ने मात्र नौ दिनों की सुनवाई में फांसी की सजा सुनाई है।अपने फैसले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा खोसला ने कहा कि अभियुक्त नंदकिशोर का अपराध दुर्लभतम श्रेणी में आता है। पेश मामले के अनुसार, ग

By Edited By: Published: Fri, 15 Mar 2013 10:12 AM (IST)Updated: Fri, 15 Mar 2013 10:35 AM (IST)
सिर्फ नौ दिनों में रेपिस्ट को मौत की सजा

भोपाल [जेएनएन]। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के बंगले के पास आठ साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या मामले में दोषी को अदालत ने मात्र नौ दिनों की सुनवाई में फांसी की सजा सुनाई है।अपने फैसले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा खोसला ने कहा कि अभियुक्त नंदकिशोर का अपराध दुर्लभतम श्रेणी में आता है।

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पेश मामले के अनुसार, गत तीन फरवरी की देर रात को टीटी नगर थाना क्षेत्र में एक बच्ची का शव पड़ा मिला था। बच्ची एक दिन पहले भोपाल उत्सव मेले से गुम हो गई थी। मेले में किताबों की दुकान लगाने वाले एक व्यक्ति ने एक कुत्ते को मुंह में बच्ची का पैर दबाकर ले जाते देखा, तब मामले का खुलासा हुआ। शव से सिर और पैर गायब थे। छानबीन कर रही पुलिस ने तीन दिनों बाद आरोपी नंदकिशोर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बच्ची से रेप के बाद सिर काटकर हत्या करने की बात स्वीकार की। 24 दिनों बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया।

दिल्ली गैंगरेप के बाद देश भर में हुए आंदोलनों के बाद अदालतें सक्रिय हुई हैं। हाल में अनेक ऐसे मामले आए हैं, जब रिकॉर्ड समय में दुष्कर्मियों को सजा सुनाई गई।

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