सीबीआइ को मामला सौंपने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दाती महाराज
यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे दाती महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे दाती महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ मामला सीबीआइ को सौंपने का आदेश दिया है।
तीन अक्टूबर को हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले में दाती महाराज को गिरफ्तार नहीं करने के लिए फटकार लगाई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को सौंप दिया था।
दाती महाराज की अपील पर 22 अक्टूबर को जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस एमएम शांता नागौदर की पीठ सुनवाई करेगी। दाती मदन लाल उर्फ दाती महाराज के खिलाफ सात जून को शिकायत सौंपी गई थी और 11 जून को उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई। 22 जून को पुलिस ने आरोपित से पूछताछ की। बाबा पर दिल्ली और राजस्थान में स्थित अपने आश्रम में दुष्कर्म करने का आरोप है।
दाती महाराज के खिलाफ तीन भाइयों और एक महिला ने दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने में मामला दर्ज कराया है। बाद में यह मामला दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को हस्तांतरित कर दिया गया।
सीबीआइ को मामला स्थानांतरित करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस तरह पुलिस ने जांच की है उससे जांच पर पर्दा पड़ गया है। आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दंडाधिकारी के सामने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस ने हाईकोर्ट में दावा किया कि महिला के बयान में भिन्नता के कारण आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया गया है।