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अवैध तरीके से कैद पर देना होगा हर्जाना

पुलिस या अन्य एजेंसियां किसी भी व्यक्ति को ठोस कारण के बिना अंदर नहीं कर सकेगी। इस पर उन्हें हर्जाना देना पड़ सकता है।

By Jagran News NetworkEdited By: Published: Sun, 17 Dec 2017 11:04 PM (IST)Updated: Sun, 17 Dec 2017 11:04 PM (IST)
अवैध तरीके से कैद पर देना होगा हर्जाना
अवैध तरीके से कैद पर देना होगा हर्जाना

नई दिल्ली, प्रेट्र। आने वाले दिनों में पुलिस या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए किसी भी व्यक्ति को ठोस कारण बगैर पकड़ कर बंद कर देना आसान नहीं होगा। किसी को गलत तरीके से कैद करने पर उन्हें पीड़ित व्यक्ति को हर्जाना देना पड़ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर विधि आयोग इस बारे में कानून बनाने की संभावना का परीक्षण कर रहा है। बहुत संभव है कि निकट भविष्य में वह इसको लेकर सरकार से कानून बनाने की सिफारिश कर सकता है।

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आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, न्यायालय के निर्देश पर विधि आयोग ने अवैध कैद के शिकार व्यक्ति को हर्जाना देने संबंधी कानून बनाने की संभावना पर विचार-विमर्श कर दिया है। पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने गलत तरीके से कैद एवं द्वेषपूर्ण अभियोजन के शिकार व्यक्तियों के लिए कानूनी उपचार के अभाव पर गहरी चिंता जताई थी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएस वाजपेयी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा था कि अमेरिका के 32 राज्यों में गलत तरीके से कैद के शिकार लोगों को आर्थिक एवं गैर वित्तीय हर्जाना देने के लिए उपयुक्त कानून है। इंग्लैंड एवं न्यूजीलैंड में भी इस तरह का प्रावधान है। लेकिन भारत में इस तरह का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रोफेसर वाजपेयी को न्याय मित्र नियुक्त करते हुए विधि आयोग को निर्देश दिया कि वह इस बारे में ठीक से परीक्षण कर सरकार से कानून बनाने की सिफारिश करे। हाई कोर्ट ने सुझाव दिया कि अवैध कैद के शिकार व्यक्तियों की मदद के लिए प्रस्तावित कानून में दीवानी उपचार के विकल्पों को आजमाया जा सकता है।

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