राष्ट्रमंडल खेल घोटाला: कलमाड़ी के खिलाफ आरोप तय
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ आरोप तय किए।
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ आरोप तय किए।
वर्ष 2010 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल के आयोजन में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी [ओसी] के पूर्व चेयरमैन सुरेश कलमाड़ी, सेक्रेटरी जनरल ललित भनोट तथा नौ अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार, चोरी, और आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के आरोप तय किए गए। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता [आइपीसी] तथा भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें धारा 120 [बी] [आपराधिक षड्यंत्र रचने], धारा 420 [बेईमानी और धोखाधड़ी करने], तथा धारा 468 व 471 [फर्जीवाड़ा करने] शामिल हैं। आरोप साबित होने पर दोषियों को 1 से 10 साल तक की सजा हो सकती है।
विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश तलवंत सिंह ने 21 नवंबर को कहा था कि इस मामले में 21 दिसंबर को आदेश सुनाया जाएगा। मामले के अभियुक्तों में कलमाड़ी और भनोट के अलावा आयोजन समिति के महानिदेशक वीके वर्मा, महानिदेशक [प्रबंध] सुरजीत लाल, संयुक्त महानिदेशक [खेल] एएसवी प्रसाद और कोषाध्यक्ष एम जयचंद्रन भी शामिल हैं, जिनका अब इस संस्था से संबंध नहीं है।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के अधिकारियों पर आरोप हैं कि ओमेगा नाम की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए इस तरह के हालात पैदा किए गए कि उस कंपनी के अलावा और किसी को वह सौदा न मिल पाए। इन्हीं आरोपों के चलते कलमाड़ी को पिछले साल जनवरी में आयोजन समिति के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया था।
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